मधेपुरा में जून माह में परिवहन विभाग ने वसूला 60 लाख रूपये का जुर्माना

मधेपुरा में जून माह में परिवहन विभाग ने वसूला 60 लाख रूपये का जुर्माना, अभियान चलाकर यत्र तत्र वाहन खड़ा करने वालों पर की कार्रवाई, मास्क पहनना किया अनिवार्य, यत्र तत्र थूकना भी वर्जित.

जिले में टीम बनाकर की जा रही है सार्वजनिक परिवहन सेवा की जांच, सिटिंग क्षमता के 50% सवारी के साथ करें परिचालन.

जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को परिवहन विभाग की टीम द्वारा जिला मुख्यालय में अभियान चलाकर यत्र तत्र वाहन खड़ा करने वाले नो पार्किंग एरिया का उल्लंघन करने वाले एवं नो एंट्री में गाड़ी घुसाने वालों पर कार्रवाई की गई. लगातार चल रहे इस मुहिम में परिवहन विभाग द्वारा अब तक महज जून माह में 60 लाख से अधिक राशि का जुर्माना वसूला गया है. लगातार ओवरलोड ट्रैक्टर, ट्रक, हॉफ डाला, पीकअप वैन परमिट ओवरलोड या कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे वाहनों का चालान काटा जा रहा है.   

इस बावत डीटीओ गोपाल कुमार ने बताया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ परिवहन विभाग की मुहिम जारी है. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक लोडिंग करना पूर्णत अवैध है. ऐसे वाहनों को बख्शा नहीं जाएगा.

नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहन जब्त, कोरोना गाइडलाइन का पालन करके चलाएं वाहन. शहर में नो एंट्री में वाहन घुसा कर अव्यवस्था फैलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस कड़ी में कई वाहन को आज जब्त किया गया है. वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हेतु नियम के अनुपालन के लिए लगातार अभियान जारी है. इस बावत बस स्टैंड समेत बाईपास में वाहनों की सघन चेकिंग भी की गई है.

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए तय नियम की जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसों एवं सभी प्रकार के सार्वजनिक वाहनों का परिचालन बैठने की क्षमता के 50% सवारी के साथ करना है. वहीं सार्वजनिक एवं निजी वाहन में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. इसके अलावे वाहन मालिक चालक एवं कंडक्टर को प्रतिदिन अपने वाहन की सफाई एवं समय-समय पर सैनिटाइज कराना है. उन्होंने यात्रियों के लिए भी तय नियम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक यात्री को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. वाहनों में चढ़ने से पूर्व एवं उतरने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग करना है. वाहन की रेलिंग का उपयोग कम से कम करना है. वाहन पर चढ़ते-उतरते समय भीड़-भाड़ नहीं करना है. वहीं बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड समेत यत्र-तत्र थूकना पूर्णतः वर्जित है. पकड़े जाने पर दंड एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, साफ-सफाई प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने तथा यात्रियों से अधिक किराया वसूली करने पर परमिट की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम समेत अन्य सुसंगत धाराओं में वाहन चालक, वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि छापेमारी टीम लगातार सक्रिय है. इस दौरान एमवीआई राकेश कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक पवन कुमार समेत परिवहन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई चलती रही.

मधेपुरा में जून माह में परिवहन विभाग ने वसूला 60 लाख रूपये का जुर्माना मधेपुरा में जून माह में परिवहन विभाग ने वसूला 60 लाख रूपये का जुर्माना Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on June 26, 2021 Rating: 5

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