मधेपुरा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में नामांकन के दिन से ही मामले दर्ज किये जा रहे हैं. नियमों के तहत प्रचार करना प्रत्याशियों का अधिकार है पर नियम टूटने पर उनके खिलाफ कार्रवाई जिला प्रशासन की जवाबदेही. ऐसे में जिला प्रशासन ने आम लोगों को भी इसके पालन कराने में अपनी सक्रिय सहभागिता की अपील की है.
चुनाव के लिए संपत्ति विरूपण, शराब या अन्य नशीले पदार्थों का वितरण, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, साम्प्रदायिक भाषण, वोट के लिए रूपये वितरण करना, धमकी या डराना, मतदाताओं का नि:शुल्क परिवहन, वोट के लिए मुफ्त वितरण, पेड और फेक न्यूज चुनाव आचार संहिता के दायरे में आते हैं.
जिला प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यदि वे कोई मामला देखते हैं तो cVIGIL एप पर तुरंत रिपोर्ट करें.
(नि. सं.)

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