वहीँ टिकट बंटवारे को लेकर अब भी कई प्रमुख राजनीतिक दल में संशय बरकरार है. हालांकि विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में मंगलवार को अधिकारियों व कर्मियों की मुस्तैदी देखते बनी. नामांकन को लेकर तैनात त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रही, तो निर्वाची पदाधिकारियों ने भी अपने कार्यालयों में सजग होकर मोर्चा संभाले रखा. लेकिन निर्धारित अवधि में कोई भी अभ्यर्थी नाम निर्देशन को नहीं पहुंचा. बिहार विधानसभा चुनाव में अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र विहित प्रपत्र 2(बी) में निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्धारित स्थल पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 03 बजे तक दाखिल करा सकते हैं. नामांकन पत्र दाखिल करने का अधिकार सिर्फ अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक को होगा. विधानसभा चुनाव में पहली बार ऑनलाईन तरीके से नामांकन की व्यवस्था की गई है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पार्टी के लिए केवल 01 प्रस्तावक की जरूरत होगी. जबकि स्वतंत्र प्रत्याशी एवं गैर मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय राजनीतिक पार्टी व बिहार राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय पार्टी के प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होगी. अभ्यर्थी सहित 03 प्रस्तावक या समर्थक एकबार में निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे. इनके बाहर आने के बाद अन्य प्रस्तावक अधिकतम 03 की संख्या में कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे. नामांकन के समय प्रत्याशियों को शपथ पत्र भी देना होगा. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए प्रत्येक अनारक्षित अभ्यर्थी को 10 हजार रुपए एवं आरक्षित अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को 05 हजार रुपए निर्धारित है. नामांकन के लिए प्रपत्र 26 में प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र भी देना होगा. जो अभ्यर्थी नाम निर्देशन के दौरान शपथ पत्र जमा नहीं कर सकेंगे, उन्हें नामांकन की अंतिम तिथि 08 अक्टूबर को 03 बजे अपराह्न तक शपथ पत्र जमा करा सकेंगे. निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शपथ पत्र को कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाएगा.
मधेपुरा में तीसरे चरण में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई. जिले के चार विधानसभा सीटों के लिए पहले दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ. किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल व अन्य दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुंचे.
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