विधान सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 गाइड लाइन के अंतर्गत ही चुनाव कराया जाएगा।
करीब 16 पेज के गाइड लाइन में मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव पदाधिकारी, चुनाव में लगे कर्मी समेत मतगणना के संबंध में पूरी जानकारी दी गयी है।
जारी गाइड लाइन का हवाला देते हुए उप-निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा। हॉल, रुम अथवा परिसर में प्रवेश के दौरान हरेक व्यक्ति का थर्मल स्केनिंग किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।
चुनाव कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने का भी निर्देश जारी किया गया है। कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गयी व्यवस्था को देखने के लिए हरेक विधान सभा क्षेत्र में एक नोडल हेल्थ पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ईवीएम तथा वीवीपैट की तैयारी की व्यवस्था बड़े हॉल में किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम किया जा सके। इस दौरान दस्ताना तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगा। निर्वाचन कार्य के लिए भारी संख्या में कर्मियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया गया है ताकि सुरक्षित रखे गए कर्मी से आपातकाल में काम लिया जा सके।
ऑनलाइन होगा नामांकन पत्र दाखिल
जारी निर्देश में कहा गया है कि उम्मीदवार अपना नामांकन तथा सुरक्षित राशि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। किंतु जो प्रत्याशी ऑफलाइन नामांकन दर्ज करना चाहते हैं वे केवल दो की संख्या में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के दौरान केवल दो वाहनों के उपयोग की ही अनुमति रहेगी। नामांकन, स्क्रूटनी तथा अन्य चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल में करने का निर्देश जारी किया गया है। हरेक मतदान केंद्र पर 1500 के बजाय एक हजार मतदाता ही मतदान करेंगे। मतदान के दौरान उन्हें मास्क तथा दस्ताना पहनना आवश्यक है। दस्ताना पहन कर ही ईवीएम मशीन के बटन को दबा सकते हैं।
मतदान केंद्र पर भी सैनेटाइजर, साबुन तथा थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान के प्रत्याशा में मतदाता दूर-दूर खड़े रहेंगे ताकि संक्रमण का खतरा नहीं हो। चुनाव पदाधिकारी व कर्मियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन कराने का निर्देश जारी किया गया है। मतगणना के दौरान भी कोविड19 के नियमों का पालन किया जाएगा।
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)
करीब 16 पेज के गाइड लाइन में मतदाता, प्रत्याशी, चुनाव पदाधिकारी, चुनाव में लगे कर्मी समेत मतगणना के संबंध में पूरी जानकारी दी गयी है।
जारी गाइड लाइन का हवाला देते हुए उप-निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि चुनाव से जुड़े सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा। हॉल, रुम अथवा परिसर में प्रवेश के दौरान हरेक व्यक्ति का थर्मल स्केनिंग किया जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा।
चुनाव कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध कराने का भी निर्देश जारी किया गया है। कोरोना से बचाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गयी व्यवस्था को देखने के लिए हरेक विधान सभा क्षेत्र में एक नोडल हेल्थ पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ईवीएम तथा वीवीपैट की तैयारी की व्यवस्था बड़े हॉल में किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम किया जा सके। इस दौरान दस्ताना तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगा। निर्वाचन कार्य के लिए भारी संख्या में कर्मियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया गया है ताकि सुरक्षित रखे गए कर्मी से आपातकाल में काम लिया जा सके।
ऑनलाइन होगा नामांकन पत्र दाखिल
जारी निर्देश में कहा गया है कि उम्मीदवार अपना नामांकन तथा सुरक्षित राशि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। किंतु जो प्रत्याशी ऑफलाइन नामांकन दर्ज करना चाहते हैं वे केवल दो की संख्या में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन के दौरान केवल दो वाहनों के उपयोग की ही अनुमति रहेगी। नामांकन, स्क्रूटनी तथा अन्य चुनाव संबंधी कार्य बड़े हॉल में करने का निर्देश जारी किया गया है। हरेक मतदान केंद्र पर 1500 के बजाय एक हजार मतदाता ही मतदान करेंगे। मतदान के दौरान उन्हें मास्क तथा दस्ताना पहनना आवश्यक है। दस्ताना पहन कर ही ईवीएम मशीन के बटन को दबा सकते हैं।
मतदान केंद्र पर भी सैनेटाइजर, साबुन तथा थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था रहेगी। मतदान के प्रत्याशा में मतदाता दूर-दूर खड़े रहेंगे ताकि संक्रमण का खतरा नहीं हो। चुनाव पदाधिकारी व कर्मियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन कराने का निर्देश जारी किया गया है। मतगणना के दौरान भी कोविड19 के नियमों का पालन किया जाएगा।
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)
विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किया निर्देश, कोविड-19 गाइड लाइन के तहत होगा चुनाव
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 22, 2020
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August 22, 2020
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