मधेपुरा में एक ही आईडी पर क्षमता से अधिक खाद बेचने वाले पांच खाद-बीज विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गयी है. कृषि विभाग के निदेशक के निर्देश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है.
दुकानदारों को तीन दिन के अंदर शोकॉज का जबाव देने को कहा गया है. जबाव संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उनके दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
डीएओ श्री बालन ने बताया कि जिले के मेसर्स जयमाता दी ट्रेडर्स भटगामा, किसान सेवा केंद्र दीनापट्टी मुरलीगंज, गणेश खाद बीज भंडार ग्वालपाड़ा, अमित खाद बीज भंडार रहटा तथा मेसर्स बाबा फर्टिलाइजर लालपुर रोड सिंहेश्वर की जब जांच की गयी तो पता चला कि दुकानदारों द्वारा बिना पॉश मशीन का उपयोग कर क्षमता से अधिक खाद की बिक्री की गयी है, जो कालाबाजारी को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि उर्वरक अधिनियम के अनुसार खाद की बिक्री पॉश मशीन के जरिए किया जाना है किंतु उक्त दुकानदारों ने इसका पालन नहीं किया. दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए शोकॉज पूछा गया है. तीन दिन के अंदर शोकॉज का अगर वे संतोषप्रद जबाव नहीं देते हैं तो दुकान का लाइसेंस रद्द करते हुए उर्वरक अधिनियम के तहत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी. विभाग की ओर से की गयी कार्रवाई से खाद-बीज दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)
दुकानदारों को तीन दिन के अंदर शोकॉज का जबाव देने को कहा गया है. जबाव संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उनके दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.
डीएओ श्री बालन ने बताया कि जिले के मेसर्स जयमाता दी ट्रेडर्स भटगामा, किसान सेवा केंद्र दीनापट्टी मुरलीगंज, गणेश खाद बीज भंडार ग्वालपाड़ा, अमित खाद बीज भंडार रहटा तथा मेसर्स बाबा फर्टिलाइजर लालपुर रोड सिंहेश्वर की जब जांच की गयी तो पता चला कि दुकानदारों द्वारा बिना पॉश मशीन का उपयोग कर क्षमता से अधिक खाद की बिक्री की गयी है, जो कालाबाजारी को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि उर्वरक अधिनियम के अनुसार खाद की बिक्री पॉश मशीन के जरिए किया जाना है किंतु उक्त दुकानदारों ने इसका पालन नहीं किया. दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए शोकॉज पूछा गया है. तीन दिन के अंदर शोकॉज का अगर वे संतोषप्रद जबाव नहीं देते हैं तो दुकान का लाइसेंस रद्द करते हुए उर्वरक अधिनियम के तहत सुसंगत कार्रवाई की जाएगी. विभाग की ओर से की गयी कार्रवाई से खाद-बीज दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.
(रिपोर्ट: कुमारी मंजू)
एक आईडी पर क्षमता से अधिक खाद बेचने वाले पांच दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 10, 2020
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