लॉकडाउन में दुकानों के आगे घेरा नहीं बनाने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अधिकारी एसजेड हसन ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी दवा विक्रेता, किराना विक्रेता, पशु चारा विक्रेता, खाद्य विक्रेता, सभी सीएसपी संचालक एवं गैस एजेंसी के सभी थोक विक्रेता को अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आगे एक  मीटर का गोल घेरा बनाने का  आदेश जारी किया है। 

एसडीएम ने सभी प्रकार के विक्रेताओं को पत्र निर्गत कर सख्त आदेश देते हुए कहा है कि दुकानदारों द्वारा अपने अपने दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करा रहा है। किसी भी दुकान के आगे एक मीटर की दूरी का गोल घेरा बना हुआ नहीं है। उन्होंने सभी दुकानदारों को अपने दुकान के आगे एक  मीटर की दूरी पर सफेद चूना से गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए समान का विक्रय करने एवं दुकानदार निश्चित रूप से मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने का निर्देश दिया है। 

एसडीएम ने बताया कि यदि दुकानदारों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो लॉकडॉउन के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान दुकानदारों द्वारा नियम का पालन नहीं करने का मामला सामने आया। लॉकडाउन की अवधि में अधिकारी ने दूसरी बार आदेश जारी किए। इस बार सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
(रिपोर्ट: कूमारी मंजू)
लॉकडाउन में दुकानों के आगे घेरा नहीं बनाने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई लॉकडाउन में दुकानों के आगे घेरा नहीं बनाने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 19, 2020 Rating: 5

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