शंकरपुर के झड़काहा पंचायत के मुखिया पद के लिए पुनर्मतगणना का कार्य फिर कोर्ट में हुआ स्थगित

मधेपुरा के सिविल कोर्ट के आदेश पर शंकरपुर के झड़काहा पंचायत में हुए पंचायत चुनाव 2016 के मुखिया पद की पुनर्मतगणना के कार्य को कोर्ट ने स्थगित कर दिया.

यह जानकारी शंकरपुर की बीडीओ सह निर्वाची पादाधिकारी आशा कुमारी ने दी. उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चुनाव वाद संख्या- 02/2016 में पुनर्मतगणना कराने का आदेश डीएम मधेपुरा को दिया गया था. डीएम सह निर्वाचन पादाधिकारी ने सिविल कोर्ट मधेपुरा के मुंसिक तेज प्रताप सिंह के न्यायिक आदेश पर बीडीओ शंकरपुर को बतौर निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करके बुधवार 18 दिसंबर को पुनर्मतगणना कराने का आदेश दिया. 

वहीं इस सम्बन्ध में बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी आशा कुमारी ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा तीन बड़े बक्से के साथ वह न्यायालय पहुँची. कोर्ट में पहुँचने वाले बक्से में से दो बड़े बक्से क्षतिग्रस्त थे, जबकि एक बक्सा का ताला तोड़कर उसमें रखे सम्बंधित पंचायत का कागजात कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, लेकिन क्षतिग्रस्त बक्सों और बगैर शील के कागजातों को देखते हुए पुनर्मतगणना का कार्य नहीं हो सका.

मालूम हो कि वर्ष 2016 में शंकरपुर के झड़काहा पंचायत में मुखिया पद के विजयी प्रत्याशी राजेन्द्र प्रसाद यादव और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मामून रशीद के बीच 10 मतों का अंतर था. जिसको लेकर मोमून रशीद ने स्थानीय न्यायालय में चुनाव वाद संख्या- 02/2016 दायर करते हुए पुनर्मतदान की गुहार लगाई थी. जिस मामले पर कोर्ट ने डीएम मधेपुरा को कोर्ट परिसर में ही 18.12.2019 को सम्बंधित पंचायत के मुखिया पद का पुनर्मतगणना कराने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.
(नि. सं.)
शंकरपुर के झड़काहा पंचायत के मुखिया पद के लिए पुनर्मतगणना का कार्य फिर कोर्ट में हुआ स्थगित शंकरपुर के झड़काहा पंचायत के मुखिया पद के लिए पुनर्मतगणना का कार्य फिर कोर्ट में हुआ स्थगित Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on December 18, 2019 Rating: 5

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