मुरलीगंज में बैठक: मुहर्रम में डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, नए वाहन अधिनियम एवं शराबबंदी को सख्ती से किया जाएगा लागू
मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा वृंदा लाल एवं अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी वसी अहमद की अध्यक्षता में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई.इसमें शहर के दोनों ही संप्रदायों के गणमान्य लोग एवं बुद्धिजीवी उपस्थित थे बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी वृंदा लाल ने कहा कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मोहर्रम ताजिया जुलूस निकाला जाए. आपत्तिजनक पोस्ट न किए जाएं. आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिन लोगों ने ताजिया जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति नहीं ली है वह जुलूस निकालने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन मुरलीगंज थाने में जमा कर दें ।
बैठक को संबोधित करते हुए अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी वसी अहमद ने कहा कि कोई शराब पीकर ताजिया में नहीं शामिल होंगे. न ही वाहन अधिनियम का उल्लंघन नहीं करेंगे । डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा 1 एवं 2 लाउड स्पीकर के सहारे आप अपने जुलूस को निकाल सकते हैं. डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
मोहर्रम को लेकर जिन 97 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है वह जल्द से जल्द अपनी जमानत करवा ले. मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत गुदर चकला कोल्हायपट्टी मीरगंज, जोरगामा, संत नगर ,रतनपट्टी ,धरहरा, परवा बेलो, गम्हरिया, भैरोपट्टी, पोखराम, गम्हरिया, प्रताप नगर, मुरलीगंज वार्ड नंबर 3, मुरलीगंज वार्ड नंबर 1, और मुरलीगंज वार्ड नंबर 14 से लाइसेंस के लिए आवेदन दिए गए हैं.
मौके पर मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी, अंचल अधिकारी शशि भूषण कुमार, थाना अनुसंधान प्रभारी मुकेश कुमार, नगर पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र साह, वार्ड पार्षद रामजी प्रसाद साह, वार्ड पार्षद मनोज यादव, वार्ड पार्षद दिनेश मिश्रा, वार्ड पार्षद डिंपल पासवान, सूरज जायसवाल, दयानंद शर्मा, मोहम्मद रईस, मोहम्मद ताहिर मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद, फिरोज मोहम्मद, मोहम्मद कुर्बान अली, मोहम्मद रईस, मोहम्मद जफर हुसैन, मोहम्मद मंजर आलम, मोहम्मद नजीर हुसैन एवं थाने के अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
मुरलीगंज में बैठक: मुहर्रम में डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, नए वाहन अधिनियम एवं शराबबंदी को सख्ती से किया जाएगा लागू
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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September 07, 2019
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