महिला पत्रकार को अश्लील मैसेज भेजने पर युवक के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएँ और कहाँ हुई चूक?

मधेपुरा जिला मुख्यालय के एक महिला पत्रकार के फेसबुक मैसेंजर में अश्लील मैसेज भेजने वाले स्थानीय युवक को पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता दर्शाते हुए गिरफ्तार कर लिया है.


मामला शहर में बेहद चर्चित हो चुका था और जिले व जिले के बाहर के लोगों ने भी महिला सम्मान से जुड़े इस मामले पर आक्रोश दिखाते आरोपी युवक मो० रफीक को अविलम्ब गिरफ्तार करने की मांग की थी.
मधेपुरा एसपी के हस्तक्षेप पर महिला पत्रकार के फेसबुक पर अश्लील मेसेज भेजने वाले मनचले को सदर थाना पुलिस ने बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार युवक एक स्थानीय पब्लिक स्कूल बस का चालक बताया जाता है ।

थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद राम ने पीड़िता के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया । मामला मधेपुरा थाना काण्ड संख्या 248/2019 दिनांक 12.03.2019 के रूप में दर्ज किया गया है और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (D) के साथ-साथ आईटी (इनफार्मेशन टेक्नोलोजी) एक्ट की धारा 66 (A) की धारा लगाईं गई है और अनुसंधान का भार पु० अ० नि० अखिलेश कुमार को दी गई है.

यहाँ हम लगाये गए दोनों धाराओं के बारे में आपको जानकारी देते चलें कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 354 (D) Stalking यानी किसी महिला का उसकी इच्छा के विपरीत पीछा करने से सम्बंधित है. यह धारा दिल्ली की निर्भया कांड के बाद वर्ष 2013 में क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें पहली बार अपराध साबित होने की स्थिति में अधिकतम तीन वर्षों के कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा निर्धारित की गई है. यही अपराध यदि वही आरोपी दूसरी बार करता है तो उसे अधिकतम पांच वर्षों के कारावास और आर्थिक दंड की सजा दी जा सकती है.

इस मामले में हम मधेपुरा पुलिस के चूक की चर्चा करें तो आईटी (इनफार्मेशन टेक्नोलोजी) एक्ट की धारा 66 (A) इस मामले में लगाना पुलिस की चूक है. हम बताते चलें कि 66 (A) IT Act को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2015 में असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया था. हम अपने पाठकों को यह भी बताते चलें कि भारत में पहली बार जब IT Act वर्ष 2000 में लाया गया यह तब धारा 66 (A) मौजूद नहीं था, और बाद में 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन कर 2009 फरवरी से इसे लागू किया गया था. पर इसे कई मामले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में निरस्त कर दिया था.

मधेपुरा के ताजा मामले में आईटी एक्ट की धारा 67 (A) या अन्य सुसंगत धारा लगाई जा सकती है. धारा 67 (A) IT Act में दोष साबित होने पर पहली बार अधिकतम पांच साल कारावास और अधिकतम दस लाख जुर्माना लगाया जा सकता है. यही अपराध दुबारा करने पर अधिकतम सात साल कारावास और दस लाख जुर्माना तक लगाया जा सकता है.

हालाँकि हम बताते चलें कि मधेपुरा टाइम्स ने जब इस सम्बन्ध में सदर थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद राम से बात की तो उनका कहना था कि चूक हुई है और वे कल ही इसमें न्यायालय में शुद्धिपत्र दाखिल करने जा रहे हैं.
(Report: R.K. Singh, LL.B., Dip. in Cyber Law)
महिला पत्रकार को अश्लील मैसेज भेजने पर युवक के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएँ और कहाँ हुई चूक? महिला पत्रकार को अश्लील मैसेज भेजने पर युवक के खिलाफ कौन-कौन सी धाराएँ और कहाँ हुई चूक? Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 13, 2019 Rating: 5

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