दुष्कर्म के एक मामले में मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम श्री अशोक कुमार गुप्ता की अदालत ने एक आरोपी को दस वर्षों की सजा सुना दी है.
उन्होंने दस वर्षों की सजा के साथ-साथ दुष्कर्मी को 25 हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई.
मिली जानकारी के अनुसार घटना 13 जनवरी 2016 की है जब पीड़िता को घास काटने के दौरान बिहारीगंज थाना क्षेत्र के हाथियोंधा निवासी पप्पू यादव ने जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. पीड़िता ने पूरी घटना अपने भाई राजेन्द्र मुखिया को सुनाई और जब भाई आरोपी के पास कहा तो आरोपी ने उलटा उसे भला-बुरा कहा.
मामला थाना में दर्ज कराया गया. महिला थाना कांड संख्या-69/16 के रूप में दर्ज मामले में मधेपुरा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गुप्ता ने मामले में आरोपी पप्पू यादव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सहा दी. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी.

उन्होंने दस वर्षों की सजा के साथ-साथ दुष्कर्मी को 25 हजार रूपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई.
मिली जानकारी के अनुसार घटना 13 जनवरी 2016 की है जब पीड़िता को घास काटने के दौरान बिहारीगंज थाना क्षेत्र के हाथियोंधा निवासी पप्पू यादव ने जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. पीड़िता ने पूरी घटना अपने भाई राजेन्द्र मुखिया को सुनाई और जब भाई आरोपी के पास कहा तो आरोपी ने उलटा उसे भला-बुरा कहा.
मामला थाना में दर्ज कराया गया. महिला थाना कांड संख्या-69/16 के रूप में दर्ज मामले में मधेपुरा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अशोक कुमार गुप्ता ने मामले में आरोपी पप्पू यादव को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सहा दी. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी.

बुरे काम का बुरा नतीजा: कोर्ट ने दी दुष्कर्मी को सजा, दस वर्ष काटना होगा जेल में
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 13, 2019
Rating:
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 13, 2019
Rating:

No comments: