मधेपुरा के सिंहेश्वर में सभी भूधारी और रैयतों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज और ऑनलाइन लगान भुगतान सुविधा प्रारंभ की गई है
ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज याचिकाओं को स-समय निष्पादन हेतु आवश्यक है. सीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि अंचल कार्यालय द्वारा संधारित जमापंजी के प्रत्येक जमाबंदी पंजी 2 में खाता के अंतर्गत अवस्थित, खेसरा, रकवा और चौहद्दी से संबंधित विवरण दर्ज होगी. मृत व्यक्तियों के नाम से दर्ज जमाबंदी के स्थान पर उसके वर्तमान उत्तराधिकारी या वंशजों के द्वारा अपना नाम जमाबंदी में उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर दर्ज कराने की बात कही, ताकि जमाबंदी पंजी को अद्यतन किया जा सके.
इस बावत सीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि जनहित में यह अति आवश्यक है कि वर्तमान भूधारी जिनके स्वामित्व का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सके. जमाबंदी पंजी में दर्ज विवरणी में अद्यतन हो. जिसके उपरांत भू-धारियों के नाम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना बहुत ही आसान होगा. सरलता पूर्वक भू-धारियों का भू-लगान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ताकि निकट भविष्य में भू-धारियों के नाम पर जमाबंदी दर्ज नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं लगान भुगतान में कठिनाई ना हो. इसलिए सभी भू-धारियों, रैयतों को इस विशेष पहल पर अपना नाम जमाबंदी पंजी में अद्यतन दर्ज कराने की बात कही.
उन्होंने कहा कि इससे भूमि के क्रय-विक्रय में भी आसानी होगी तथा दाखिल खारिज संबंधित विवादों से निजात पाया जा सकता है.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCpd4W-4tuZUF-3EXLdRwdgi0OLeqTuwW30QyYrwjKkMiujlf7V-WJed1OIXT6Fr2I5TLUc6sC_kdczrT2FNjp1NAn7kyyAi2v9CwAAoxUXd_IdgV7wZBhSHBWFcNbysWthS5S7CumgoI/s1600/Dr+IC+Bahgat+SUB-EDITOR.jpg)
ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज याचिकाओं को स-समय निष्पादन हेतु आवश्यक है. सीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि अंचल कार्यालय द्वारा संधारित जमापंजी के प्रत्येक जमाबंदी पंजी 2 में खाता के अंतर्गत अवस्थित, खेसरा, रकवा और चौहद्दी से संबंधित विवरण दर्ज होगी. मृत व्यक्तियों के नाम से दर्ज जमाबंदी के स्थान पर उसके वर्तमान उत्तराधिकारी या वंशजों के द्वारा अपना नाम जमाबंदी में उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर दर्ज कराने की बात कही, ताकि जमाबंदी पंजी को अद्यतन किया जा सके.
इस बावत सीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि जनहित में यह अति आवश्यक है कि वर्तमान भूधारी जिनके स्वामित्व का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा सके. जमाबंदी पंजी में दर्ज विवरणी में अद्यतन हो. जिसके उपरांत भू-धारियों के नाम से भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना बहुत ही आसान होगा. सरलता पूर्वक भू-धारियों का भू-लगान ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ताकि निकट भविष्य में भू-धारियों के नाम पर जमाबंदी दर्ज नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं लगान भुगतान में कठिनाई ना हो. इसलिए सभी भू-धारियों, रैयतों को इस विशेष पहल पर अपना नाम जमाबंदी पंजी में अद्यतन दर्ज कराने की बात कही.
उन्होंने कहा कि इससे भूमि के क्रय-विक्रय में भी आसानी होगी तथा दाखिल खारिज संबंधित विवादों से निजात पाया जा सकता है.
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भूधारी और रैयतों को दाखिल खारिज और ऑनलाइन लगान भुगतान सुविधा प्रारंभ
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 22, 2018
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