जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान के लाइसेंस देने के लिए जारी सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप

मधेपुरा जिले में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान के लाइसेंस देने के लिए जारी सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. 


बता दें कि पीडीएस की अनुज्ञप्ति जिले भर में देने के लिए विज्ञापन के आधार पर सूची जारी की गई है, जिसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है. बताया गया कि जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक विज्ञापन जारी कर उस में पीडीएस की अनुज्ञप्ति के लिए कई शर्तें निर्धारित की थी और उस आलोक में आवेदकों ने पूरे जिले में जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया था. परंतु आरोप है कि कई जगहों पर और कई पदों पर नियम कानून को ताक में रखकर ऐसे लोगों को जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान दी जा रही है जो आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते थे.

मधेपुरा जिला प्रखंड अंतर्गत भवन बुधमा पंचायत में भी बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया. आवेदन किए हुए एक अभ्यर्थी कुणाल कृष्ण ने इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को एक आवेदन देकर कहा है कि भदौल बुधमा में जिन आवेदकों का चयन हुआ है वह अधिसूचना में वर्णित प्राथमिकता जांच अधिकारी की अनुशंसा के विरुद्ध हुआ है. मधेपुरा के कार्यालय वेबसाइट के अनुसार पंचायत से कुल 21 आवेदकों ने कुल 3 पद हेतु आवेदन दिया था, जिसमें 2 पद अनारक्षित थे तथा 1 पद अति पिछड़ा के लिए था. प्रथम जांच अधिकारी द्वारा 10 आवेदकों को योग्य पाया गया जिसमें 6 आवेदक अनारक्षित कोटि के थे और 4 आवेदक अति पिछड़ा कोटि के थे.

उन्होंने आपत्ति लगाते हुए कहा है कि क्रमांक 1 एवं 2 में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को प्रथम जांच पदाधिकारी द्वारा अयोग्य मानते हुए अनुशंसित ही नहीं किया गया था. इनके चयन में चयन हेतु निर्धारित शर्तों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया. चयनित अभ्यर्थी मोहम्मद रिजवान के दरवाजे पर ही आटा चक्की मिल स्थापित है तो फिर किस आधार पर इनका चयन किया गया. मोहम्मद रिजवान आलम का घर गौशाला की जमीन में अवैध रूप से निर्मित है और प्रथम जांच पदाधिकारी के द्वारा इनके खिलाफ अनुशंसा नहीं करने के बावजूद पीडीएस के लिए आवेदन किये उन अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि तक दर्ज नहीं कराई तो फिर किस आधार पर इनका चयन हो गया. 

इसके अलावे अन्य कई मानदंडों पर चयनित उम्मीदवार खड़े नहीं उतरते हैं, ऐसे में इनका चयन यह दर्शाता है कि इस चयन में नियमों का पालन नहीं किया गया है.

आवेदक कुनाल कृष्ण ने कहा है कि ऐसी स्थिति में उनकी मांग है कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची को निरस्त कर नियम संगत अभ्यर्थियों का चयन किया जाए. साथ ही प्रथम जांच पदाधिकारी तथा द्वितीय जांच पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उनका चयन किया जाए.

जबकि इस सम्बन्ध में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जारी सूची पर आज 06 सितम्बर तक आपत्ति मांगी गई थी. मिली आपत्ति को ध्यान में रखते उच्च योग्यता को मूल आधार बनाकर अंतिम सूची जारी की जायेगी.
(वि. सं.)
जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान के लाइसेंस देने के लिए जारी सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दूकान के लाइसेंस देने के लिए जारी सूची में बड़ी गड़बड़ी का आरोप Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 06, 2018 Rating: 5

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