शुक्रवार
कॊ जिला मुख्यालय के कला भवन में मुख्य मंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम की योजनाओं
कॊ ले मुखिया एवं वार्ड सदस्यों की बैठक आहूत कर उन्हे इस योजना की तकनीकी
बारीकियों से अवगत कराया गया ।
इस
अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डी एम मु सोहैल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि
मुखिया के अधिकारों में कटौती की बात महज एक अफवाह और भ्रांति है । सच तो यह है कि
मुखिया के अधिकारों में इजाफा ही किया जा रहा है ।
उन्होने
कहा कि बिहार पंचायती राज़ अधिनियम की धारा 17 में मुखिया के अधिकार और कार्य तथा
धारा 22 में ग्राम पंचायत के कार्य वर्णित हैं, जहाँ कोई संशोधन नही किया गया है ।
सच तो यह है कि अब मुखिया के अधिकार में वृध्दि करते हुए लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष
होने के नाते मुखिया अब अपने सभी वार्डो के कार्यों का निरीक्षण और जाँच कर सकते
हैं । अब तक मुखिया जी पाँच लाख रूपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते हैं जिसे
बढ़ाने के लिये भी कारवाई की जा रही है ।
उन्होने
बताया कि अब तक सिर्फ वित्त आयोग से राशि उपलब्ध कराई जाती थी लेकिन अब राज्य
योजना के अधीन भी अतिरिक्त विशेष सहायता मिलेगी । वर्तमान योजना में भी वार्ड
क्रियान्वन एवम प्रबंध समिति कॊ मुखिया के द्वारा प्रारम्भ में साठ प्रतिशत राशि
निर्गत किये जाने का प्रावधान है । जब वार्ड क्रियान्वन समिति द्वारा योजना
क्रियान्वित करके मापी पुस्त जमा करने के बाद ही शेष चालीस प्रतिशत राशि दूसरी
किश्त में जारी करने का प्रावधान है । इस प्रकार मुखिया के किसी अधिकार में कोई
कटौती या संशोधन नही किया गया है ।
इस
अवसर पर उप विकास आयुक्त मिथिलेश कुमार और जिला पंचायती राज़ पदाधिकरी कयूम अंसारी
ने भी सात निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वन
की जानकारी दी ।
मुखिया के अधिकारों में कटौती नही, वृध्दि हुई है : डी एम
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 07, 2017
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