वार्ड सदस्य की सदस्यता समाप्त: गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जीते थे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अशोक कुमार चौहान ने मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के गौरीपुर के वार्ड सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी है।

बताते हैं कि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडने वाले  मो. साबिर ने चुनाव तो जीत लिया, पर फर्जीवारे के कारण चुनाव आयोग ने इन्हें हरा दिया । 

जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिहेंशवर प्रखंड के सबसे  भीआईपी पंचायत गौरीपुर पंचायत के अति पिछडा वार्ड में  शेख जाति के मो. साबिर ने बड़े ही शातिराना अंदाज में सामान्य जाति का होते हुए भी फर्जी जाति  प्रमाण पत्र बनवाया । उसने शेख जाति के जगह इदरिश (मुस्लिम ) जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवा कर वार्ड नंबर 04 से चुनाव मैदान में उपस्थित दर्ज कराई ।

मो. साबिर ने चुनाव में जीत भी हासिल कर लिया । लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था । इस फर्जीवारे का पता चलते ही गौरीपुर निवासी पवन महतो ने राज्य निर्वाचन आयोग में  मामला दर्ज करा दिया । जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने बीडीओ सिहेंश्वर और कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा के जांच के प्रतिवेदन के आधार पर पाया कि अति पिछडा वर्ग के लिए उसका निर्वाचन अवैध है । अग्रिम कार्रवाई करते हुए वाद संख्या 7/ 17 में फैसला सुनाते हुए  बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136  (2) अंतर्गत प्रदत शक्ति के अधीन मो.सबिर को ग्राम पंचायत गौरीपुर वार्ड संख्या 4 के सदस्य पद से हटाते हुये उस पद को रिक्त मानने का आदेश दिया और नियमानुसार रिक्त पद को भरने की कार्यवाही की अनुशंसा की ।
वार्ड सदस्य की सदस्यता समाप्त: गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जीते थे चुनाव वार्ड सदस्य की सदस्यता समाप्त: गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर  जीते थे चुनाव Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on June 01, 2017 Rating: 5
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