देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों को अब नहीं मिलेगा IMFL का परमिट तो मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिया शराबबंदी पर सरकार को पूर्ण समर्थन, नहीं बेचेंगे नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां
बिहार सरकार के द्वारा लागू किये गए पूर्ण शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सरकार मानो सभी कमियां दूर कर लेना चाहती है. नया आदेश पुराने उस आदेश को रद्द करने से सम्बंधित है जिसके तहत राज्य में देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों IMFL (Indian-made foreign liquor) का परमिट निर्गत करने का आदेश पारित किया गया था.
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से निर्गत पत्र संख्यां 96 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL का परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में तीन दिन पहले निर्गत पत्र संख्यां 96 (HS) दिनांक 03.04.2015 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
नए आदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर. के. महाजन ने लिखा है कि चूंकि 05 अप्रैल से बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण और सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अत: ऐसी परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में IMFL का परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में तीन दिन पहले निर्गत पत्र संख्यां 96 (HS) दिनांक 03.04.2015 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.
इधर मधेपुरा में मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी सरकार को पूर्ण शराबबंदी पर पूर्ण समर्थन का एलान किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार तथा सचिव मनीष सर्राफ के हस्ताक्षर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए सदस्यों ने शराबबंदी में सरकार को सहयोग करने का निर्णय लिया है.
अब इसके तहत मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया है कि वे वैसी दवाएं नहीं बेचेंगे जिनका प्रयोग किसी भी तरह से नशे के लिए किया जाता हो.
बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से निर्गत पत्र संख्यां 96 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा विशेष परिस्थिति में IMFL का परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में तीन दिन पहले निर्गत पत्र संख्यां 96 (HS) दिनांक 03.04.2015 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.
नए आदेश में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर. के. महाजन ने लिखा है कि चूंकि 05 अप्रैल से बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की शराब बिक्री, भण्डारण और सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अत: ऐसी परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में IMFL का परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में तीन दिन पहले निर्गत पत्र संख्यां 96 (HS) दिनांक 03.04.2015 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है.
इधर मधेपुरा में मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी सरकार को पूर्ण शराबबंदी पर पूर्ण समर्थन का एलान किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार तथा सचिव मनीष सर्राफ के हस्ताक्षर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए सदस्यों ने शराबबंदी में सरकार को सहयोग करने का निर्णय लिया है.
अब इसके तहत मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया है कि वे वैसी दवाएं नहीं बेचेंगे जिनका प्रयोग किसी भी तरह से नशे के लिए किया जाता हो.
देशी शराब के प्रयोग से असामान्य हो चुके मरीजों को अब नहीं मिलेगा IMFL का परमिट तो मधेपुरा जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दिया शराबबंदी पर सरकार को पूर्ण समर्थन, नहीं बेचेंगे नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयां
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 08, 2016
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