मधेपुरा: महिला की हत्या के मामले में पति और सास समेत चार को उम्रकैद

वर्ष 2012 में मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा थानाक्षेत्र में एक महिला की हुई हत्या मामले में आज मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मजहर इमाम की अदालत ने दो महिला और दो पुरुषों को उम्रकैद की सजा सुना दी. सजा पाने वालों में दहेज़ की बलिवेदी पर चढ़ी महिला के पति, सास, जेठ तथा जेठानी शामिल है.
    मिली जानकारी के अनुसार घटना जिले के ग्वालपाड़ा थानाक्षेत्र के नहर शाहपुर की है जहाँ 31 जनवरी 2012 की रात में कुंदन देवी की हत्या उसके पति बजरंगी साह, सास भूलिय देवी, जेठ हनुमान साह तथा जेठानी रेणु देवी उर्फ़ तेतरी देवी ने मिलकर कर दी थी और लाश को गायब कर दिया. घटना के अगले दिन जब मृतका के पिता जिले के पुरैनी थानाक्षेत्र के धुरया कलासन निवासी भुट्टो साह को जानकारी हुई तो वह दौड़ा हुआ कुंदन देवी के ससुराल नहर शाहपुर पहुंचा पर यहाँ न तो भुट्टो को अपनी बेटी मिली और न ही उसके ससुराल वाले.
    मामला भुट्टो साह के आवेदन पर ग्वालपाड़ा थाना काण्ड संख्यां 07/2012 के रूप में दर्ज हुआ और सत्रवाद संख्यां 03/2014 के रूप में विचारण के लिए मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में लाया गया.
       मामले में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हत्या को नृशंस करार देते हुए आज सत्र न्यायाधीश श्री मजहर इमाम ने चारों आरोपियों को न सिर्फ आईपीसी की धारा 304 B और 201 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई बल्कि चारों को 10 हजार रूपये प्रत्येक अर्थदंड की भी सजा दी.
        सजा सुनने के बाद जेल जाते समय जहाँ सास भुलिया देवी जमीन पर गिर गई वहीँ इस घटना और सजा का एक अन्य पहलू ये भी है कि मृतका की जेठानी रेणु देवी को एक दो साल का बच्चा भी है और माँ के साथ बच्चा भी जेल के अन्दर रहने जा रहा है, जिसे माँ के अपराध की सजा बेवजह मिल रही है.
मधेपुरा: महिला की हत्या के मामले में पति और सास समेत चार को उम्रकैद मधेपुरा: महिला की हत्या के मामले में पति और सास समेत चार को उम्रकैद  Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 16, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.