डॉक्टर बनाम दारोगा प्रकरण में विगत दो दिनों से लगभग ठहर चुके मधेपुरा में आज का दिन भी तेजी से बदलते घटनाक्रम का गवाह रहा. हालाँकि गहमागहमी से भरे दिन का अंत सबकुछ संतोषप्रद रहा.
डॉक्टरों का हड़ताल जहाँ आज भी जारी रहा और उनके समर्थन में आज दवा दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी वहीँ मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए आज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपट्टी, कुमारखंड में डॉ. श्रवण कुमार यादव, चिकित्सा पदाधिकारी और अनिश कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ मारपीट के आरोपी दारोगा कृत्यानंद पासवान ने कोर्ट में सरेंडर किया. चूंकि दर्ज मामला कुमारखंड थाना कांड संख्या 13 /16 भादवि की धारा 341, 342, 323, 504, 506, 34 के तहत कृत्यानंद पासवान और 25 अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज था और मामले में धाराएं जमानतीय होने के कारण मधेपुरा के एसडीजेएम न्यायालय ने कृत्यानंद पासवान को 6000 रूपये के एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर मुक्त कर दिया.
उधर मामले को लेकर आइएमए के सदस्यों ने आज भी डीएम और एसपी से मुलाक़ात की और दुर्व्यवहार तथा दारोगा के खिलाफ अन्य डिजिटल एविडेंस प्रस्तुत किया. आईएमए मधेपुरा शाखा के सचिव डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी दारोगा के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अजमानतीय धाराएं लगाने की और दारोगा कृत्यानंद पासवान के द्वारा एससी-एसटी थाने में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराये गए मुक़दमे 3/2016 में से एससी-एसटी एक्ट हटा लेने की मांग पर प्रशासन सहमत हुई है, जिसके बाद हमने अपना हड़ताल वापस ले लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि ईमर्जेंसी सेवा भी बाधित होने से आम लोगों की परेशानी को भी हमने ध्यान में रखा और हमने हड़ताल वापस ले लेना उचित समझा.
जो भी हो, जिले में चिकित्सा सेवा के ठप्प हो जाने से जहाँ आम लोग त्राहिमाम करने लगे थे वहीं आज चिकित्सकों द्वारा हड़ताल वापस लेने का फैसला राहत प्रदान करने वाला है.
डॉक्टरों का हड़ताल जहाँ आज भी जारी रहा और उनके समर्थन में आज दवा दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी वहीँ मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी से बचने के लिए आज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रानीपट्टी, कुमारखंड में डॉ. श्रवण कुमार यादव, चिकित्सा पदाधिकारी और अनिश कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ मारपीट के आरोपी दारोगा कृत्यानंद पासवान ने कोर्ट में सरेंडर किया. चूंकि दर्ज मामला कुमारखंड थाना कांड संख्या 13 /16 भादवि की धारा 341, 342, 323, 504, 506, 34 के तहत कृत्यानंद पासवान और 25 अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज था और मामले में धाराएं जमानतीय होने के कारण मधेपुरा के एसडीजेएम न्यायालय ने कृत्यानंद पासवान को 6000 रूपये के एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर मुक्त कर दिया.
उधर मामले को लेकर आइएमए के सदस्यों ने आज भी डीएम और एसपी से मुलाक़ात की और दुर्व्यवहार तथा दारोगा के खिलाफ अन्य डिजिटल एविडेंस प्रस्तुत किया. आईएमए मधेपुरा शाखा के सचिव डॉ. दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी दारोगा के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अजमानतीय धाराएं लगाने की और दारोगा कृत्यानंद पासवान के द्वारा एससी-एसटी थाने में डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराये गए मुक़दमे 3/2016 में से एससी-एसटी एक्ट हटा लेने की मांग पर प्रशासन सहमत हुई है, जिसके बाद हमने अपना हड़ताल वापस ले लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि ईमर्जेंसी सेवा भी बाधित होने से आम लोगों की परेशानी को भी हमने ध्यान में रखा और हमने हड़ताल वापस ले लेना उचित समझा.
जो भी हो, जिले में चिकित्सा सेवा के ठप्प हो जाने से जहाँ आम लोग त्राहिमाम करने लगे थे वहीं आज चिकित्सकों द्वारा हड़ताल वापस लेने का फैसला राहत प्रदान करने वाला है.
आरोपी दारोगा ने किया कोर्ट में सरेंडर: वार्ता के बाद डॉक्टरों की हड़ताल हुई ख़त्म
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
January 29, 2016
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