मधेपुरा जिले में जहाँ दो प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं वहीं बिहारीगंज बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से गरीब जनता दल सेक्यूलर पार्टी की प्रत्याशी रेणुका ने नामाकंन रद्द होने के बाद इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है.
नामांकन रद्द होने से आहत रेणुका ने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने उनका नामाकंन रद्द कर गलत किया है और उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को ईमेल से किया है. रेणुका ने कहा कि वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आर लक्ष्मण से उन्होंने मोबाईल पर बात की है और श्री लक्ष्मण ने निर्देश दिया है कि वह सबूत के साथ शिकयत दर्ज करावें.
रेणुका का दावा है कि नामांकन करते समय उसने निर्वाची पदाधिकारी को बताया था कि वह दिल्ली की मतदाता है और निर्वाची अधिकारी ने उनसे कहा था कि हर्ज नहीं है नामाकंन दाखिल करें. रेणुका ने कहा कि वहां की गई वीडिओ रिकार्डिंग में उक्त बात दर्ज है. उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से रिकॉर्डिंग की सीडी उपलब्ध कराने को कहा है जिसे वे साक्ष्य के तौर पर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करेंगे. बताया गया कि आज नामाकंन पत्रो की संवीक्षा के दौरान रेणुका के नामांकन पत्र को निर्वाची अधिकारी ने यह कहते हुए अवैध कर दिया कि प्रत्याशी के द्वारा दिल्ली का पहचान पत्र उपलब्ध कराया है, जबकि बिहार विधान सभा के सदस्य बनने के लिए राज्य के मतदाता सूची में नाम और पहचान पत्र आवश्यक है.
उधर इस आरोप के बावत उदाकिशुनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मैने नियम के अनुरूप काम किया हैमैंने रेणुका के बाहरी होने पर भी नामांकन करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी. वैसे शिकायत करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है.
(रिपोर्ट: मंजू कुमारी)
नामांकन रद्द होने से आहत रेणुका ने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने उनका नामाकंन रद्द कर गलत किया है और उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को ईमेल से किया है. रेणुका ने कहा कि वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आर लक्ष्मण से उन्होंने मोबाईल पर बात की है और श्री लक्ष्मण ने निर्देश दिया है कि वह सबूत के साथ शिकयत दर्ज करावें.
रेणुका का दावा है कि नामांकन करते समय उसने निर्वाची पदाधिकारी को बताया था कि वह दिल्ली की मतदाता है और निर्वाची अधिकारी ने उनसे कहा था कि हर्ज नहीं है नामाकंन दाखिल करें. रेणुका ने कहा कि वहां की गई वीडिओ रिकार्डिंग में उक्त बात दर्ज है. उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से रिकॉर्डिंग की सीडी उपलब्ध कराने को कहा है जिसे वे साक्ष्य के तौर पर निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करेंगे. बताया गया कि आज नामाकंन पत्रो की संवीक्षा के दौरान रेणुका के नामांकन पत्र को निर्वाची अधिकारी ने यह कहते हुए अवैध कर दिया कि प्रत्याशी के द्वारा दिल्ली का पहचान पत्र उपलब्ध कराया है, जबकि बिहार विधान सभा के सदस्य बनने के लिए राज्य के मतदाता सूची में नाम और पहचान पत्र आवश्यक है.
उधर इस आरोप के बावत उदाकिशुनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मैने नियम के अनुरूप काम किया हैमैंने रेणुका के बाहरी होने पर भी नामांकन करने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी. वैसे शिकायत करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है.
(रिपोर्ट: मंजू कुमारी)
नामाकंन रद्द होने पर रेणुका ने चुनाव आयोग से की शिकायत: लगाया निर्वाची पदाधिकारी पर आरोप
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
October 16, 2015
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