दारोगा ने बिना पहली पत्नी को बताए रचा ली थी दूसरी शादी, अब रिटायरमेंट का लाभ भी पहली पत्नी को देने से इनकार: पहली पत्नी ने लगाईं न्याय की गुहार

विवाहेत्तर सम्बन्ध का एक ऐसा मामला मधेपुरा जिले के शकरपुरा गाँव का सामने आया है जिसमे एक दारोगा ने पहली पत्नी और बेटे के रहते दूसरी शादी रचा ली और पहली पत्नी को भरण-पोषण तक देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पुलिस विभाग के इस अधिकारी ने दूसरी शादी कर सेवा पुस्तिका में भी दूसरी पत्नी का नाम गलत तरीके से दर्ज करवा दिया.
       मामले में आरोप लगते हुए सदर थाना क्षेत्र के भर्राही ओपी के सकरपुरा निवासी सेवानिवृत एसआई बलवीर सिंह की पत्नी नीलम देवी ने पुलिस पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा है कि उनके पति बिना उनको तथा विभाग को जानकारी दिये गलत तरीके से दूसरी शादी तो कर ही ली और अब रिटायर्मेंट का भी लाभ उन्हें नहीं देना चाहते हैं. इस बावत विभागीय जांच रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें भी इस बात की पुष्टि की गई है
इस विवादित मामले में एसपी मधेपुरा ने पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र को दिये जांच रिपोर्ट में कहा है कि बलवीर सिंह के नवादा में नौकरी करने के समय उनकी पहली पत्नी द्वारा आवेदन देने के बाद एक वर्ष के वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई गयी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्री सिंह ने पहली पत्नी और बच्चे का नाम छुपाकर काफी दिनों के बाद दूसरी पत्नी और उनके बच्चे का नाम नौकरी के सर्विस बुक में चढ़वा दिया. जब रिटायर्ड दारोगा बलबीर सिंह को पहली पत्नी के साथ समझौता पत्र के साथ कार्याल्य में उपस्थित होने को कहा गया तो वे अभी तक उपस्थित नहीं हुए.
         रिटायर्ड एसआई बलबीर सिंह की पहली पत्नी नीलम देवी ने अपने पति पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके पति गलत तरीके से करीब 11 लाख रुपये की निकासी कर लिये हैं और शेष राशि निकालने का प्रयास कर रहे हैं. बताया गया कि रिटायर्ड दारोगा की दूसरी पत्नी से भी बच्चे हैं जिनका भरण-पोषण दारोगा जी कब से ही कर रहे हैं. जबकि नौकरीशुदा पति की बेवफाई की शिकार पहली पत्नी और उनका बेटा किसी तरह अपनी जिन्दगी की गाड़ी खींच रहे हैं. (नि.सं.)
दारोगा ने बिना पहली पत्नी को बताए रचा ली थी दूसरी शादी, अब रिटायरमेंट का लाभ भी पहली पत्नी को देने से इनकार: पहली पत्नी ने लगाईं न्याय की गुहार दारोगा ने बिना पहली पत्नी को बताए रचा ली थी दूसरी शादी, अब रिटायरमेंट का लाभ भी पहली पत्नी को देने से इनकार: पहली पत्नी ने लगाईं न्याय की गुहार Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 03, 2015 Rating: 5

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