मधेपुरा जिला के कुमारखंड थानाक्षेत्र के बेलारी के रामपट्टी गांव में जान
से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने के मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया
तथा 6-7 अज्ञात लोगों के खिलाफ काण्ड संख्या- 75/15 भादवि की धारा 147, 380, 323, 452, 504, 506, और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
मामले में आयुष नर्सिग होम पहुँच कर सदर थाना सहरसा के अनि उमाकांत उपाध्याय ने घायल संतोष कुमार से बयान लिया. अपने फर्द बयान में घायल संतोष कुमार ने बताया कि घटना के रात वह अपने भाई नवलेश कुमार
के साथ अपने दरवाजे पर सोये हुए थे. 1
बजे के करीब
अचानक ही हरबे हथियार से लैस 12-13 के संख्या में लोग मेरी
माँ को घेर लिया और कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत कमाता है. यह कहते हुए घर का चाभी ले लिया
तथा मेरे भाई को टांग कर चल दिया.

उसने आगे बताया कि ग्रामीणों द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मैं उसके पीछे भागा तो शिवनारायण
यादव ने जागेशवर यादव से थ्रीनट छीन कर मेरे
उपर गोली चला दिया जो
मेरे दायें हाथ की हथेली पर
लगा. हम बेहोश हो गए उन लोगों ने घर
के संदूक में रखे
नगद 1 लाख 30 हजार रुपये, सोने की सिकरी, कान की बाली, अंगुठी, चांदी का पायल तथा अन्य सामान ले गया. जाते जाते उनलोगों ने केश करने पर
जान से मारने घमकी भी दिया. वही संतोष कुमार यादव काण्ड संख्या 186/14 में मनबोध यादव
हत्या कांड में नामजद अभियुक्त हैं. हाट में बट्टी वसूली के मामूली विवाद में मनबोध यादव की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.
ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है उक्त हत्या कांड में
बदले की भावना से उक्त घटना को अंजाम दिया गया है.
घायल हत्यारोपी ने लगाया जान से मारने का आरोप: प्राथमिकी दर्ज
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
May 22, 2015
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