आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत

गत लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने जमानत दे दी है. राजद प्रत्याशी पप्पू यादव पर उनके नामांकन के दौरान गत वर्ष 07 जुलाई 2014 को तत्कालीन मधेपुरा बीडीओ पूजा कुमारी के द्वारा अनुमति से अधिक वाहन ले जाने के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया था. सांसद आज उसी मामले में जमानत लेने मधेपुरा के न्यायालय में पहुंचे थे.
      मधेपुरा के न्यायिक दंडाधिकारी रामचंद्र प्रसाद की कोर्ट में लंबित मधेपुरा थाना कांड संख्यां 213/2014 में सांसद पर जमानतीय धाराएँ 144 तथा 188 आईपीसी लगी हुई थी. सांसद ने अपना पक्ष रखते हुए न्यायाधीश से कहा कि वे अपनी गाड़ी से नामांकन करने निकले थे, पीछे के गाड़ियों की संख्यां के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी. न्यायाधीश में उन्हें 5000/- रू० के दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया. 
(नि० सं०)
आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 03, 2015 Rating: 5

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