मधेपुरा जिला के अंतर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों तथा
रिवाल्वर/ पिस्तौल/ रायफल/ एक नाली एवं दो नाली बन्दूक आदि के अनुज्ञप्तिधारियों
द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति को वर्ष 2015 से 2017 तक के लिए नवीकरण की तिथि और
समय जिला प्रशासन ने निर्धारित कर दिया है.
मधेपुरा
के जिला दंडाधिकारी गोपाल मीणा के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा शस्त्र
नवीकरण और निरीक्षण आगामी 31 दिसंबर तक 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक किये
जायेंगे और यह सिर्फ वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनका स-समय नवीकरण करने हेतु आवेदन है,
पर लागू होगा.
मधेपुरा
समाहरणालय के जिला शस्त्र शाखा के आदेश के मुताबिक रिवॉल्वर तथा पिस्तौल की जांच
मधेपुरा समाहरणालय में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार और शनिवार
को अपर समाहर्ता के द्वारा तथा रायफल/ एक नाली बन्दूक एवं दो नाली बन्दूक का
नवीकरण अनुमंडल मुख्यालय में अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा किये जायेंगे.
आदेश
में कहा गया है कि वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित समय 31 दिसंबर 2014 तक अपनी
शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करा पाते हैं, तो उनके द्वारा समुचित कारण एवं
वास्तविक साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला दंडाधिकारी की स्वीकृति के
बाद ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण मधेपुरा के प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा
अथवा जिला शस्त्र दंडाधिकारी के द्वारा किया जाएगा.
(नि.सं.)
मधेपुरा में शस्त्र नवीकरण जल्दी करावें, समय है कम...
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 29, 2014
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