शिक्षा अधिकार क़ानून के तहत शिकायत निवारण कार्यशाला

|मुरारी कुमार सिंह|24 अगस्त 2014|
जिला मुख्यालय के केशव कन्या हाई स्कूल में शिक्षा अधिकार क़ानून के तहत एक शिकायत निवारण कार्यशाला का आयोजन किया गया. शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय इस कार्यशाला का शुभारंभ डीईओ शैलेस्टीन हंसदा ने किया और कहा कि उन सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है जिनकी आयु 06 वर्ष से 14 वर्ष के बीच है. यदि कहीं शिक्षा के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के पास इसकी शिकायत दर्ज करावें.
      मधेपुरा के शिक्षा विभाग के डीपीओ मो० मोतिउर्रहमान ने जानकारी दी कि मधेपुरा के सभी स्कूलों में न सिर्फ ये अधिकार बच्चों को दिया गया है बल्कि सरकार द्वारा नि:शुल्क शिक्षा के तहत किताबे तथा मध्यान्ह भोजन की भी मुफ्त व्यवस्था है.
      डीपीओ सुरेन्द्र प्रसाद, एपीओ हुलास राम, एडीपीसी राजेश कुमार ठाकुर आदि ने बताया कि शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति स्कूल शिक्षा समिति के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र है.
शिक्षा अधिकार क़ानून के तहत शिकायत निवारण कार्यशाला शिक्षा अधिकार क़ानून के तहत शिकायत निवारण कार्यशाला Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 24, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.