अश्लील व्यवहार के आरोप में मधेपुरा के अधिकारी पर एफआईआर

|वि० सं०|26 अप्रैल 2014|
अपने ही अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ अश्लील व्यवहार करने के आरोप में मधेपुरा जिला के एक अधिकारी पर परिवाद के बाद अब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
      मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इन्द्रदेव मिश्र पर उनके ही अंदर काम करने वाली शिक्षिका ने आरोप लगाया था कि गत 11 दिसंबर को अधिकारी ने उनसे बहाना बना कर 25 हजार रूपये ले लिए थे और लौटाने में टाल मटोल करने के बाद अधिकारी ने उन्हें अपने आवास पर बुलाकर उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया.
      मधेपुरा के न्यायालय में फरवरी 2014  में दायर परिवाद पत्र संख्यां 254/2014 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रतनपत्ती नवटोल की प्रधानाध्यापिका बबीता कुमारी ने अपने ही बी.ई.ओ. श्री मिश्र पर आरोप लगाया कि 24 फरवरी को अधिकारी ने उसे रूपया लेने के लिए मधेपुरा के लक्ष्मीपुर मुहल्ला स्थित आवास पर बुलाया और उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया.
      परिवाद पत्र को मधेपुरा न्यायालय ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने हेतु मधेपुरा महिला थाना भेज दिया जहाँ मामला 08/2014, अंतर्गत धारा 354/354 (b)/384  भारतीय दंड संहिता के रूप में दर्ज कर लिया गया और अब सच्चाई का पता लगाने के लिए इस मामले का अनुसंधान महिला थानाध्यक्ष प्रमिला करेंगी.
     
क्या कहते हैं आरोपी अधिकारी: दूसरी तरफ बीईओ इन्द्रदेव मिश्र की तरफ से कहा गया कि स्कूल जांच के दौरान प्रधानाध्यापिका बबीता कुमारी के स्कूल में काफी अनियमितता पाई गई थी जिसकी सूचना एवं रिपोर्ट उन्होंने जिलाधिकारी को भी सौंपी थी. अपने खिलाफ सबूत देखकर प्रधानाध्यापिका ने इस तरह का झूठा आरोप लगाया है ताकि अधिकारी पर दवाब बनाया जा सके.
अश्लील व्यवहार के आरोप में मधेपुरा के अधिकारी पर एफआईआर अश्लील व्यवहार के आरोप में मधेपुरा के अधिकारी पर एफआईआर Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 26, 2014 Rating: 5

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