राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक की पीली बत्ती गाड़ी जब्त: मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा आचार संहिता उल्लंघन का
|मुरारी कुमार सिंह|19 मार्च 2014|
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी लगता
है कई पदाधिकारियों को लाल-पीली बत्तियाँ उतारने में मोह घेर रहा है. वर्ना इस बात
पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश (एसएलपी वाद
संख्यां. 25237/2010 तथा 23984/2010 अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय
संघ) जिसमें डीएम, डिस्ट्रिक्ट जज समेत कई बड़े अधिकारियों के वाहनों से बत्तियाँ
हटा लेने को कहा गया है, की जानकारी अधिकारियों को न हो.
आज जहाँ
दिन में मध्यमा परीक्षा के दौरान बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की लाल बत्ती वाली
गाड़ी को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जब्त कर लिया वहीँ कुछ ही घंटे के बाद बिहार
राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक की पीली बत्ती की गाड़ी को भी जिला प्रशासन ने जब्त
किया.
मधेपुरा
एमवीआई उपेन्द्र राव ने बताया कि राष्ट्रभाषा परिषद् के निदेशक डा० जयकृष्ण मेहता
पर आचार संहिता के उल्लंघन तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एम. भी. एक्ट की सुसंगत
धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. अनाधिकृत रूप से पीली बत्ती का प्रयोग
करने पर डा० मेहता को 3300/- रू० का फाईन भी लगाया गया. फिलहाल गाड़ी जब्त है और
न्यायालय के आदेश पर ही इसे मुक्त किया जा सकेगा.
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March 19, 2014
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