|ए.सं.|01 मार्च 2014|
मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र के जीवछपुर में आठवीं
की एक 14 वर्षीया छात्रा के साथ वर्ष 2012 में हुए दुष्कर्म के मामले में मधेपुरा
के एक न्यायालय ने बलात्कारी गजेन्द्र साह को दस वर्ष की सजा सुना दी है.
घटना
सितम्बर 2012 की है जब सुनीता (काल्पनिक नाम) शाम में घर के बगल शौच के लिए गई थी.
उसी समय घात लगाये गजेन्द्र साह ने सुनीता का मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म को
अंजाम दिया.
मधेपुरा
के प्रथम अपर स्तर न्यायाधीश राम लखन यादव ने नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास के जुर्म में 27 वर्षीय गजेन्द्र साह को
दोषी करार देते हुए गजेन्द्र साह को दस वर्ष की सजा सुना दी. दोषी को सजा भुगतने के लिए
जेल भेज दिया गया है.
नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले को मिली दस साल की सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 01, 2014
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