चुनाव आचार संहिता लागू: मधेपुरा में डीएम ने जारी किये महत्वपूर्ण निर्देश

|राजीव रंजन|05 मार्च 2014|
लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मशेपुरा में भी चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मधेपुरा जिला में आने वाले क्षेत्र और सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मधेपुरा जिला के क्षेत्र में इस बार चुनाव आचार संहिता के सख्ती से लागू होने की उम्मीद है.
      चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद मधेपुरा के जिलाधिकारी ने पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कई दिशानिर्देश जारी किये. लागू नियमों के तहत अब राजनैतिक पार्टी या किसी भी सभा के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी. सभा में लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नियमों के तहत होगा. सभा की रिकॉडिंग प्रशासन के द्वारा की जायेगी. यही नहीं मधेपुरा क्षेत्र में यदि किसी राजनैतिक पार्टी का कोई वाहन आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़ा जाएगा तो उसे फाइन पर नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि गाड़ी प्रशासन जब्त कर चुनाव कार्यों में लगा लेगी और उस अवधि का कोई भाड़ा भी वाहन मालिक को नहीं मिलेगा.
      जिले भर में छ: ऐसे जगहों पर पुलिस की नाकेबंदी रहेगी जहाँ से दूसरे जिले से इस जिले में घुसा जा सकता है. किसी भी तरह के अवैध एंट्री को रोका जाएगा.
      इसके साथ ही प्रशासन ने पोस्टर, पर्चे, खर्चे समेत कई अन्य नियम भी लागू कर दिए हैं जिससे चुनाव स्वच्छ हो सके.
चुनाव आचार संहिता लागू: मधेपुरा में डीएम ने जारी किये महत्वपूर्ण निर्देश चुनाव आचार संहिता लागू: मधेपुरा में डीएम ने जारी किये महत्वपूर्ण निर्देश  Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 05, 2014 Rating: 5

1 comment:

  1. Dear Rakesh Jee;
    Who gave him (DM) the right to do so. As you mentioned in this news that if any political party vehicle will be caught for wrong doing during election, Mr.DM will catch the vehicle and will use it for election purpose. Whether DM has the right to do so ? Whether it is according to the law, or the DM of Madhepura wants to act as the dictator in Madhepura ?
    Please respond .

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