|संवाददाता|25 सितम्बर 2013|
वर्ष 1998 में कुमारखंड थाना के गुड़िया गाँव में हुई
एक हत्या के मामले में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने बारह लोगों को उम्रकैद की सजा
सुना दी. साथ ही न्यायालय ने सभी पर दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी ठोका है.
घटना
कुमारखंड थाना कांड संख्यां. 1/1998 और सत्रवाद संख्यां 179/2007 से सम्बंधित है
जिसमें 2 जनवरी 1998 को शैलेन्द्र यादव की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि गुड़िया में
पुल निर्माण में एनआरईपी के इंजीनियर ने शैलेन्द्र को स्थानीय होने की वजह से काम
की देखरेख करने को रखा था और अभियुक्तगण उस पुल निर्माण में अपना भी कमीशन चाहते
थे, जिसमें वे शैलेन्द्र को बाधा समझते थे. घटना के दिन करीब 2:30 बजे दिन में
40-50 की संख्यां अपराधियों ने गोली मारकर शैलेन्द्र को मौत की नींद सुला दिया था.
मामले में अनुसंधान के बाद 12 लोगों पर ट्राइल चल रहा था जिनके नाम हैं, रामानंद यादव, अरुण यादव, महानंद यादव, दयानंद यादव (सभी साकिन- गुड़िया), सदानंद यादव, प्रदीप यादव, छेदी यादव, बीरेन्द्र यादव, टुनटुन उर्फ नरेन्द्र यादव (सभी- साकिन-सिकरहटी, कुमारखंड, सचिदानंद यादव (साकिन-रामगंज), झबरू यादव (कुमारखंड) तथा घोलट यादव (अंडीपट्टी).
हत्या
के इस मामले में मधेपुरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामलखन यादव ने सभी बारहों
दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुना दी.
हत्या के मामले में एक दर्जन अपराधियों को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 25, 2013
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