|वि० सं०|26 जुलाई 2013|
मधेपुरा जिले के चौसा में वर्ष 2003 में हुई एक
महिला की हत्या के मामले में मधेपुरा के एक न्यायाधीश ने एक अभियुक्त को उम्रकैद
की सजा सुना दी. घटना 25 अप्रैल 2003 की है जब अजिमा खातून नाम की महिला घर में
सोई हुई थी और उसका पति मो० इस्लाम कहीं बाहर गया हुआ था. करीब 9 बजे रात में
अपराधियों ने अजीमा की हत्या गोली मारकर कर दी. घटना का कारण मृतका के पति की
अपराधियों से लॉटरी के धंधे के कारण दुश्मनी बताया गया.
चौसा
थाना कांड संख्यां 22/2003 और सत्रवाद संख्यां 181/2004 के रूप में दर्ज इस मामले
में कुल तेरह अभियुक्तों के विरूद्ध ट्राइल चला, पर मधेपुरा के प्रथम अपर सत्र
न्यायाधीश डा० रामलखन यादव ने ट्राइल के बाद 11 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते
हुए बरी कर दिया. जबकि इस वाद में दोषी पाकर केदार पासवान को उम्रकैद की सजा और दस
हजार रूपये का अर्थदंड लगाया. एक अभियुक्त की मृत्यु ट्राइल के दौरान ही हो गई थी.
इस कांड
में खास बात ये थी कि घटना के चार दिन के बाद ही केदार पासवान को गिरफ्तार किया
गया था और उस दिन से वह अब तक लगातार जेल में ही है. माननीय उच्च न्यायालय ने भी
उसकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी.
महिला हत्या मामले में हत्यारे को आजीवन कारावास
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 26, 2013
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