संवाददाता/17 जुलाई 2012
आज व्यवहार न्यायालय में दो अलग-अलग मामलों में हत्या के आरोपी कुल चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी गयी.प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामलखन सिंह यादव ने बिहारीगंज थाना कांड संख्यां.37/2001 में अभियुक्त सुरेश यादव, भूपेंद्र यादव तथा बिंदु देवी को उम्र कैद की सहज सुनाते हुए पचास-पचास हजार रूपये का अर्थदंड की भी सजा सुनाई.चुनावी रंजिश में बिहारी गंज के मोहनपुर चौमुख में राजेश कुमार की गोली मारकर की गयी इस हत्या में किये गए अर्थदंड में विद्वान न्यायाधीश ने पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये मृतक के आश्रित को देने के आदेश भी दिए.
एक दूसरे मामले में तदर्थ न्यायालय के न्यायाधीश वाई.एन.सिंह ने मधेपुरा थाना कांड संख्यां.260/2000 में मधेपुरा थाना के के हसनपुर बराही में वर्ष 2001 में आपसी रंजिश में मनोज यादव की हत्या के मामले में अभियुक्त सुधीर यादव को उम्रकैद की सजा सुना दी.पिस्तौल से मृतक की पीठ में मारी गयी गोली के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद के अलावे पांच हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
हत्या के दो मामलों में चार अभियुक्तों को उम्रकैद
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July 17, 2012
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