बंटी सिंह/२५ जनवरी २०१२
जिले के उदाकिशुनगंज में २००९ में हुई एक हत्या के मामले में दस आरोपियों को कांड में दोषी पाने के बाद आज न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी.ये घटना सात जून २००९ को हुई थी जिसमें कमलेश्वरी मंडल तथा फौजदारी मंडल को उस समय गोली मारी गयी थी जब वे अपना मकई खेत देखने गए थे.हत्यारे करीब दर्जन की संख्यां में थे.कमलेश्वरी मंडल के पेट में गोली लगने से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी,पर फौजदारी मंडल को जांघ में गोली लगी थी,जिसे बचा लिया गया था.
त्वरित न्यायालय संख्यां-४ के अपर न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने इस कांड में दोषी पाकर ललिया तोला, ग्वालपाड़ा के सुमन मंडल उर्फ सोमन मंडल, मनीलाल मंडल, सुभाष मंडल, सुरेश मंडल, छोटेलाल मंडल, रसिक मंडल, उमाकांत मंडल, बुधन मंडल, विकास मंडल तथा राजकुमार मंडल को उम्रकैद की सजा सुना दी.साथ ही इन्हें पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है.
हत्या मामला: दस को हुआ आजीवन कारावास
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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January 25, 2012
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