अवैध सम्बन्ध में प्रेमी की हत्या मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद

(23 जनवरी 2013)
अवैध सम्बन्ध में पिछले साल हुई हत्या के एक मामले में आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने एक दम्पति को उम्रकैद की सजा सुना दी. नंदिनी देवी और धनुकधारी यादव को जिले के कुमारखंड थाना के भतनी गाँव में 18 फरवरी 2011 को की गई सुभाष यादव की हत्या का दोषी पाया गया है.
      घटना अवैध सम्बन्ध से जुड़ा हुआ था जब मृतक सुभाष यादव ने नंदिनी का अपने पति धनुकधारी से बिगड़े सम्बन्ध का फायदा उठाया और उससे नाजायज सम्बन्ध स्थापित कर लिया. धनुकधारी को जब पता चला तो उसने पत्नी को फिर से विश्वास में लेकर प्रेमी सुभाष की हत्या लोहे के रॉड से मारकर कर दी थी. मामला कुमारखंड थाना कांड संख्यां 24/2011 में दर्ज होकर सत्रवाद संख्यां 162/2011 में परिणत हुआ.
      मधेपुरा के एड-हॉक न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर नंदिनी देवी और धनुकधारी यादव को उम्रकैद और पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुना दी.
(वि.सं०)
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