"कानून में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जरूरत है उन्हें जागरूक करने की": प्रधान जिला जज

 "भारत के संविधान और कानून में महिलाओं को अनगिनत अधिकार दिए गये हैं. समुचित जागरूकता के अभाव में वे अपने अधिकार से वंचित रह जाती हैं. महिलाओं आरम्भ काल से ही पूजनीया रही हैं. जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान हुआ है वहाँ बड़े से बड़े साम्राज्य का भी पतन हो गया है. रावण और उसके साम्राज्य के पतन से लेकर महाभारत का युद्ध समय इसके अनगिनत उदाहरण हैं." 

व्यवहार न्यायालय मधेपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा के द्वारा आयोजित महिलाओं के अधिकार विषय पर जागरूकता कार्यक्रम में मधेपुरा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम दूबे ने अपने संबोधन में महिलाओं से जुड़े कानूनी अधिकारों की बारीकी से चर्चा की. 

उन्होंने कहा कि महिलाओं तक उन्हें कानून के द्वारा मिले अधिकारों की जानकारी पहुँचाना हम सबका दायित्व बनता है. उन्होंने अधिकार के साथ कर्त्तव्यों की भी भूमिका बताते कहा कि अधिकार और कर्त्तव्य गाड़ी के दो पहिये के सामान हैं और दोनों पहियों का एक साथ सही से काम करना आवश्यक है ताकि समाज और परिवार में शांति रहने के साथ ही न्याय और क़ानून व्यवस्था भी कायम रखने में आसानी हो.


उन्होंने छोटे-मोटे घरेलू विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से ही सुलझाने की अपील भी की. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम दूबे ने कहा कि मध्यस्थता राष्ट्र के लिए आज की जरूरत है.

परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री संतोष कुमार तिवारी, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र कुमार चौबे, जिला विधिक प्राधिकार की सचिव पूजा कुमारी शाह, सिविल जज बिनीता शंकर, लोक अभियोजक श्री  विवेका कुमार सिंह, सरकारी वकील श्री दिलीप कुमार वर्मा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजकिशोर यादव, महासचिव श्री सदानंद यादव आदि ने भी जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया और महिलाओं के अधिकार के लिए उन्हें और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता दर्शाई.

मौके पर सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण, जुड़े कर्मचारीगण,  पीएलवी तथा बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद थे.

(विधि संवाददाता)

"कानून में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जरूरत है उन्हें जागरूक करने की": प्रधान जिला जज "कानून में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जरूरत है उन्हें जागरूक करने की": प्रधान जिला जज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 24, 2025 Rating: 5

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