नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दस साल की सजा

नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर जबरन घर से भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे (6) सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने अभियुक्त को दोषी करार देते दस साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है.

घटना पुरैनी थाना क्षेत्र की है. इस मामले में पीड़िता ने पुरैनी थाना में आवेदन देकर न्याय की  गुहार लगाई. अपने आवेदन में उसने स्पष्ट किया कि पुरैनी के गणेशपुर निवासी युवक उसे शादी का झांसा देकर तीन वर्ष से प्रेम जाल में फंसा रखा है. लड़की ने यह भी कहा कि उसके परिजन उसकी शादी कहीं अन्य जगह तय कर रहे थे. जिसे सुमलेश ने भड़का दिया और खुद भी शादी करने से इंकार कर दिया. लड़की ने कहा कि 9 दिसम्बर 2022 को सुमलेश यादव 10 बजे रात में जबरन उसके घर में घुस कर उसे उठाकर ले गया और गाँव से सटे खेत में दुष्कर्म भी किया. काफ़ी हो हल्ला होने पर परिजन और ग्रामीण के हस्तक्षेप के बाद लड़की अपने घर पहुंची. इस घटना को लेकर गांव में पंचायत भी हुआ. लेकिन सुमलेश इसे मानने को तैयार नहीं था. विवश होकर लड़की पुरैनी थाना पहुंची और केस दर्ज करते न्याय की गुहार लगाई.

मामले में अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने अभियुक्त सुमलेश यादव को दस साल सश्रम कारावास सहित दस हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया. मामले में विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता बहस कर रहे थे.

(विधि संवाददाता)

नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दस साल की सजा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दस साल की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 11, 2025 Rating: 5

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