बस की खरीद पर सरकार की ओर से लाभुकों को मिलेगा पांच लाख का अनुदान

राज्य के प्रखंड एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आम जनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का प्रारंभ किया गया है।

दरअसल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए सरकार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरूआत वित्तिय वर्ष 2024-25 में की गयी है। द्वितीय चरण के लिए 01 अगस्त से 25 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। अभी इसके लिए 22 से 31 जुलाई तक योजना का प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष प्रखंडों को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस पांच लाख रुपए अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा। 

 इस योजना हेतु प्रत्येक प्रखंड से अनुसूचित जाति के दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, अल्पसंख्यक के एक, सामान्य वर्ग के एक एवं एक पिछड़ा वर्ग लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 01 हजार से अधिक होगी। वहां एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। 

आवश्यक दस्तावेज -जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेंस। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुक के पास ड्रार्डविंग लाईसेंस होनी चाहिए। लाभुक सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित न हो। लाभुक को उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से संयुक्त रूप से भी आवेदन किया जा सकता है।

25 अगस्त तक जमा कर सकेंगे आवेदनः-

क्या है पूरी प्रक्रिया

01 से 25 अगस्त तक इच्छुक लोग विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। 27 अगस्त तक डीटीओ द्वारा प्रखंड एवं कोटिवार प्राप्त आवेदन के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। 29 अगस्त को जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जाएगा। आपत्ति निराकरण के पश्चात 05 सितम्बर को सूची प्रकाशित की जाएगी। 06-10 सितम्बर तक डीटीओ द्वारा चयनित लाभुकों को चयन-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन खरीद के बाद लाभुकों को डीटीओ कार्यालय में संबंधित कागजात जमा कराने होगे। उसके बाद सात दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

बस की खरीद पर सरकार की ओर से लाभुकों को मिलेगा पांच लाख का अनुदान बस की खरीद पर सरकार की ओर से लाभुकों को मिलेगा पांच लाख का अनुदान Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 27, 2024 Rating: 5

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