प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पंचायत रामपुर के वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी निलेश कुमार, ग्राम पंचायत रामपुर के समिति पद के प्रत्याशी मनोज पासी एवं जिला परिषद पूर्वी भाग जिला परिषद प्रत्याशी प्रत्याशी संगम कुमारी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है यह सभी बिजली के पोल एनएच 107 के किनारे लगे ग्राम लोकेशन बोर्ड पर अपने पोस्टर लगाए थे.
प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रत्याशी ना करें, ऐसा करना महंगा पड़ जाएगा। इस दौरान बगैर अनुमति के घरों एवं पर प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर पाए गए अथवा किसी ने इस आशय की सूचना दी कि मेरे घर पर बिना मेरी अनुमति के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, कई प्रत्याशियों पर लोगों को आर्थिक प्रलोभन देने की लिखित आरोप का पर आदर्श आचार संहिता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
दूसरी तरफ यह जानकारी दी गई कि मुखिया और सरपंच के लिए 40000 रुपये, वार्ड सदस्य एवं पंच के लिए 20000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 30000 रुपये और जिला परिषद सदस्य के लिए एक लाख रुपये अधिकतम खर्च करने की सीमा तय की गई है। प्रत्याशी अपने लिए निर्धारित राशि ही चुनाव में खर्च कर सकते हैं.
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