मधेपुरा की विशेष अदालत में पेश हुए पप्पू यादव, CrPC की धारा 313 के तहत हुआ बयान दर्ज

मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के विशेष अदालत में पेश हुए जाप सुप्रीमों पप्पू यादव,बीमारी का हवाला देकर जल्द केस खत्म करने की न्यायालय से की अपील. वहीं पप्पू यादव ने किडनी के स्टोन का ऑपरेशन करवाने की भी न्यायालय से लगायी गुहार. 


बता दें कि 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए थे जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव. वहीं आज इस मामले को लेकर जन प्रतिनिधियों के मुकदमें से संबंधित मामलों की सुनवाई देख रहे मधेपुरा के विशेष अदालत सह

एडीजे-3 की कोर्ट में पप्पू यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. इस दौरान पूर्व सांसद ने अपना बयान रिकार्ड करवाया. साथ हीं उन्होने कोर्ट को बताया कि उनके किडनी में स्टोन हो गया है, जिसका ऑपरेशन दिल्ली में करवाना है. इसलिए इलाज के लिए दिल्ली जाने की बात उन्होंने कोर्ट से कही. कोर्ट प्रक्रिया के बाद उन्हें पुनः एम्बुलेंस से डीएमसीएच भेज दिया गया. 

इससे पूर्व डीएमसीएच दरभंगा से लेकर मधेपुरा आने तक रास्ते मे उनके समर्थक भी काफिले के साथ दिखे. कोर्ट में गवाही के बाद निकलते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की. हालांकि कोर्ट परिसर में हीं उन्हें एम्बुलेंस पर बैठा दिया गया था, इस कारण से उन्होंने प्रेस में कोई बयान नहीं दे पाए. लेकिन जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने बताया कि उनलोगों को कोर्ट पर भरोसा है, जरूर न्याय मिलेगा.
 

मालूम हो कि गत 11 मई को पटना में एक मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें मधेपुरा कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर रात को ही मधेपुरा कोर्ट लाया गया था. जहां से लोअर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजते हुए क्वारेंटाइन जेल बीरपुर शिफ्ट कर दिया था. क्वारेंटाइन जेल बीरपुर में रहते हुए बीमारी के ग्राउंड पर वे डीएमसीएच भेजे गए थे. साथ ही उनकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 1 जून को जिला जज रमेशचन्द मालवीय की कोर्ट ने कहा था कि अपहरण का केस नन कम्पाउंडेबल होता है. उन्होंने आदेश दिया कि संबंधित कोर्ट एक माह में सेशन ट्रायल शुरू कर 6 माह में सुनवाई पूरी करे. 


कोर्ट की कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए पप्पू यादव के अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ठ ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उन्होंने आज अपना बयान दर्ज कराया है. साथ हीं न्यायालय से जल्द से जल्द सुनवाई कर मामले को खत्म करने का भी गुहार लगाया गया है. वहीं पप्पू यादव के बेल के सवाल पर अधिवक्ता मनोज कुमार अम्बष्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट का मामला है इस मामले में मैं फिलहाल कुछ नहीं बता सकता हूँ. बताया कि मुक़दमे में अगली तारीख 30 सितम्बर है. 

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मधेपुरा की विशेष अदालत में पेश हुए पप्पू यादव, CrPC की धारा 313 के तहत हुआ बयान दर्ज मधेपुरा की विशेष अदालत में पेश हुए पप्पू यादव, CrPC की धारा 313 के तहत हुआ बयान दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 24, 2021 Rating: 5

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