आयोग के निदेशक डॉ आर के वत्स ने मधेपुरा स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कालेज एंड हॉस्पिटल के प्रधानाचार्य के नाम जारी पत्र में कहा है कि एक सौ छात्रों के नामांकन की प्रारंभिक औपचारिक अनुमति दी जाती है। यह नामांकन अनुमति सत्र 2020-21 के लिए दी गई है। इसके बाद अगले सत्र में नामांकन हेतु पुनः मेडिकल एसेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। नामांकन निर्धारित मापदंडों के आधार पर होगी और उसमें 15 प्रतिशत राष्ट्रीय कोटा होगा। नामांकन में निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन हुआ तो फिर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
मधेपुरा के इस सरकारी मेडिकल कालेज में नामांकन के लिए राज्य सरकार लंबे समय से निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के लिए काम कर रही थी।अब नामांकन की अनुमति मिल जाने से स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार और बेहतर माहौल बनने की उम्मीद की जा रही है।
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
November 02, 2020
Rating:


No comments: