आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्रों का होगा भौतिक सत्यापन

मधेपुरा में बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं अनुज्ञप्ति की शर्त-9 एवं आयुध नियमावली-2016 के तहत् सुरक्षा के दृष्टिकोण से भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता है. 

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार मधेपुरा जिले में रह रहे अन्य जिलों के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन दिनांक- 24.09.2020, 26.09.2020 एवं 30.09.2020 को 10 बजे पूर्वा० से 5 बजे अपराहन तक मधेपुरा जिले के सभी मुख्य थानों से सम्बंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा.

वहीं शस्त्र शाखा की ओर से कहा गया कि यदि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी उक्त निर्धारित समयावधि में शस्त्र व कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनके विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत प्रावधान के तहत् कार्रवाई करते हुए उनके शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द एवं शस्त्र को जब्त कर लिया जाएगा.

आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्रों का होगा भौतिक सत्यापन आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर शस्त्रों का होगा भौतिक सत्यापन Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 15, 2020 Rating: 5

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