प्रशासन द्वारा करवाया गया लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद मधेपुरा जिले के डीएम नवदीप शुक्ला ने जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दिया है. यह आदेश आज शुक्रवार 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लागू रहेगा. 

गुरुवार को दोपहर बाद जिला पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा लॉकडाउन के आदेश निकाले गए. आदेशों के अनुपालन में आज दिन के 10:00 बजे स्थानीय मुरलीगंज थाने के पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार एवं कमाण्डो बल अजीत कुमार के साथ सहयोगी को लॉकडाउन के आदेशों का अनुपालन करवाते दिखे. डीएम ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है लेकिन आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे. 

जिला प्रशासन द्वारा फल, सब्जी, दूध, मांस-मछली एवं किराना दुकानों को खोलने की समयावधि तय की गई है. सुबह छह बजे से दस बजे तथा शाम चार बजे से सात बजे तक ही ये दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जरूरत के सामानों की खरीददारी कर सके. जरूरी सामग्री की खरीदारी में निकटवर्ती दुकानों का ही प्रयोग करें, ताकि उन्हें बाजार नहीं निकलना पड़े. 

मधेपुरा जिला के चारों तरफ पड़ोसी जिले में पूर्णिया, सहरसा, सुपौल में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. शायद कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसफर को रोका जा सके इसलिए लॉकडाउन जरूरी हो गया है.

जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों में लोगों से अपील की है कि जब जरूरी कार्य हो तभी घर से निकलें. अपनी सेहत की सुरक्षा खुद करें. यह लोगों में जागरूकता आनी चाहिए. संक्रमण फैलाने के वाहक बनने से बचे.

इनको लॉकडाउन में मिली छूट

पुलिस, सिविल डिफेंस, अग्निशमन सेवा, बिजली, जलापूर्ति, एलपीजी गैस सेवा, नगर पंचायत के कर्मी, हॉस्पीटल-क्लीनिक, नर्सिंग होम, किराना दुकान, एंबुलेंस सेवा, दवा दुकान, सब्जी दुकान, दूध, मांस-मछली, बैंक, बीमा, टेलीफोन, इंटरनेट सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय और उसमें काम करने वाले कर्मी.
प्रशासन द्वारा करवाया गया लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन प्रशासन द्वारा करवाया गया लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 10, 2020 Rating: 5

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