क्वॉरेंटाइन कैंप नहीं जाने पर एपिडेमिक एक्ट (महामारी एक्ट)  के तहत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल पंचायत के 5 लोगों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट (महामारी कानून के तहत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

 मामले में मुरलीगंज थानाध्यक्ष किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी द्वारा रविवार को 11:30 बजे पड़वा नवटोल पंचायत के वार्ड नंबर 5 मैं क्वारन्टाईन कैंप के निरीक्षक के सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु पड़वा नवटोल पंचायत के वार्ड नंबर 5 में मोहम्मद खालिद पिता मोहम्मद यूनुस के यहां पहुंचकर उसे क्वारन्टाईन कैंप में जाने के लिए कहा गया. उसने कारंटाइंड कैंप जाने से मना कर दिया तथा किसी भी सूरत में क्वॉरेंटाइन कैंप नहीं जाने की बात कहकर आसपास के लोगों को बुलाकर भारी भीड़ इकट्ठा कर लिया तथा सरकारी वाहन को घेर लिया. काफी समझाने के बावजूद भी उसके पिता मां और भाई तथा एक अन्य युवक वहां काफी विरोध करने लगा. इस पर थाने में दिए आवेदन के आलोक में इन 5 लोगों के खिलाफ मोहम्मद खालिद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद खालिद की मां, मोहम्मद खालिद के भाई एवं एक अन्य युवक के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट तथा सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के कारण 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

 वही मुरलीगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई में अगर अब कोई बाधा उत्पन्न करेंगे तो उन्हें इसी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्वॉरेंटाइन कैंप नहीं जाने पर एपिडेमिक एक्ट (महामारी एक्ट)  के तहत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज क्वॉरेंटाइन कैंप नहीं जाने पर एपिडेमिक एक्ट (महामारी एक्ट)  के तहत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 06, 2020 Rating: 5

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