मधेपुरा जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और जिले के बिहारीगंज प्रखंड के मोहनपुर रहटा को जिलाधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित करते पूरी तरह सील कर दिया गया है.
इसके तहत इस पंचायत के 3 किलोमीटर के परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान या मार्ग अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे. क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और न ही क्षेत्र से बाहर ही जाने की इजाजत होगी. यहाँ आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा संबंधित अधिकारियों को बंद मार्गों की निगरानी का निर्देश दिया गया है. यदि क्षेत्र में कोई प्रवेश करता है या यहां से बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावे इस परिधि के बाहर सात किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत आने वाले सभी तकलीफ वाले व्यक्तियों की जाँच नियमित की जायेगी.
मधेपुरा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर सभी परिवारों की निगरानी की जाएगी और यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का गठन कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की नियमित जांच होगी और इसकी सूचना संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दी जाएगी.
यहां सारी दुकानें बंद रहेंगे, इसलिए यहां खाद्य सामग्री आदि का वितरण डोर टू डोर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा करवाया जाएगा. जानकारी दी गई कि संक्रमित परिवार के सभी सदस्यों तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों को जिला में चिन्हित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं. इस क्षेत्र में पूरी तरह नियमों को पालन कराने के लिए मधेपुरा के अपर समाहर्ता उपेंद्र कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज की प्रतिनियुक्ति की गई है.
इसके तहत इस पंचायत के 3 किलोमीटर के परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान या मार्ग अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे. क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश की इजाजत नहीं होगी और न ही क्षेत्र से बाहर ही जाने की इजाजत होगी. यहाँ आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा संबंधित अधिकारियों को बंद मार्गों की निगरानी का निर्देश दिया गया है. यदि क्षेत्र में कोई प्रवेश करता है या यहां से बाहर जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावे इस परिधि के बाहर सात किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत आने वाले सभी तकलीफ वाले व्यक्तियों की जाँच नियमित की जायेगी.
मधेपुरा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर सभी परिवारों की निगरानी की जाएगी और यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का गठन कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की नियमित जांच होगी और इसकी सूचना संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दी जाएगी.
यहां सारी दुकानें बंद रहेंगे, इसलिए यहां खाद्य सामग्री आदि का वितरण डोर टू डोर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा करवाया जाएगा. जानकारी दी गई कि संक्रमित परिवार के सभी सदस्यों तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों को जिला में चिन्हित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उनके सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं. इस क्षेत्र में पूरी तरह नियमों को पालन कराने के लिए मधेपुरा के अपर समाहर्ता उपेंद्र कुमार तथा अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज की प्रतिनियुक्ति की गई है.
मधेपुरा जिले का कोरोना संक्रमित क्षेत्र हुआ कंटेनमेंट जोन घोषित: किया गया पूरी तरह सील
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 25, 2020
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