राष्ट्रीय राजमार्ग 106 का निर्माण/ मरम्मती समय सीमा के अंदर नही होने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए निर्माण कम्पनी को आदेश दिया है वे 26 अगस्त तक बताए कि निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खण्डपीठ ने हाई की तरफ से स्वतः दायर हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए । सुनवाई के वक्त निर्माण कम्पनी की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य सब-कॉन्ट्रैक्टर के जरिये कराया जा रहा है । इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट" 22 अगस्त तक जारी किया जाएगा । इस पर हाई कोर्ट ने 26 अगस्त तक की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई उस तिथि को मुक़र्रर कर दिया ।
विदित हो कि मुख्य न्यायायाधीश विगत 3 जनवरी को एक मामले के सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, "एनएच 106 से मधेपुरा के करीब 10 किलोमीटर की यात्रा करने में करीब एक घण्टे लग गए, मानो वैतरणी पार कर रहे हो " । मुख्य न्यायाधीश ने उस एनएच की दुर्दशा को देखते हुए उस घटना पर स्वतः एक जनहित मामला दायर करने का आदेश हाई कोर्ट के महानिबंधक को दिया था ।
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खण्डपीठ ने हाई की तरफ से स्वतः दायर हुए एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए । सुनवाई के वक्त निर्माण कम्पनी की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट को बताया गया कि निर्माण कार्य सब-कॉन्ट्रैक्टर के जरिये कराया जा रहा है । इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट" 22 अगस्त तक जारी किया जाएगा । इस पर हाई कोर्ट ने 26 अगस्त तक की मोहलत देते हुए मामले की अगली सुनवाई उस तिथि को मुक़र्रर कर दिया ।
विदित हो कि मुख्य न्यायायाधीश विगत 3 जनवरी को एक मामले के सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, "एनएच 106 से मधेपुरा के करीब 10 किलोमीटर की यात्रा करने में करीब एक घण्टे लग गए, मानो वैतरणी पार कर रहे हो " । मुख्य न्यायाधीश ने उस एनएच की दुर्दशा को देखते हुए उस घटना पर स्वतः एक जनहित मामला दायर करने का आदेश हाई कोर्ट के महानिबंधक को दिया था ।
एन एच 106 मामला: हाई कोर्ट ने पूछा, बताएं निर्माण कार्य कब तक होगा शुरू ?
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 19, 2019
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