मधेपुरा लोक सभा निर्वाचन 2019 हेतु प्रेस ब्रीफिंग जारी करते हुए जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया है कि इस चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 28 मार्च 2019 तय की गई है और इसी के साथ नामांकन दाखिल करना शुरू हो जाएगी.
जबकि नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2019 होगी । नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा 5 अप्रैल को और वापसी वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल को तय की गई है ।मतदान की तिथि 23 अप्रैल 2019 और एक माह के बाद मतगणना की तिथि 23 मई 2019 निर्धारित की गई है । निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि 27 मई तक होगी।
मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा और सहरसा जिले के छह विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है. 70 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे. 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज होंगे । 73 मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा होंगे. सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा के भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे. सहरसा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा होंगे तथा महिषी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अपर समाहर्ता सहरसा होंगे. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी जिला अधिकारी मधेपुरा होंगे.
मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र का समावेश सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कर दिया गया है और वहां के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मधेपुरा की भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे जबकि निर्वाचित पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सुपौल होंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे लोकसभा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है इसके तहत अब लाउड स्पीकर बजाने के लिए पूर्वानुमति चाहिए जबकि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। आग्नेयास्त्रों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी चाहे वह अनुज्ञप्ति प्राप्त ही क्यों न हो।
लेकिन जब आदेशानुसार अनुज्ञप्ति और शस्त्र का निरीक्षण निर्धारित होगा तो उसे गंतव्य तक ले जाया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब सोशल मीडिया की लापरवाही नही चलेगी। फेसबुक, वाट्सएप आदि पर कोई भी भड़काऊ वक्तव्य पर रोक लगाई गई है. इसके जिम्मेवार अब वाट्सएप के एडमिन भी होंगे।
इस अवसर पर एस पी संजय कुमार ने कहा कि मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण हो इसकी लिए पूरी तैयारी की जा रही है। दो हजार लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheLBuBPABbqI6TPAxlo1Ivjo9TaL7MUqTtydeSDdrASCaIi2_DGFBIXZgLVkH4FdufqEHilVjYWJD_pBCVAuMiMM4uJU2sZ9qx3P0DzchTNW8adLrkFYlpjP7UnE89p59Qfdm5BqRlbe8/s1600/Pradeep+Jha+MT.png)
जबकि नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2019 होगी । नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा 5 अप्रैल को और वापसी वापसी की अंतिम तिथि 8 अप्रैल को तय की गई है ।मतदान की तिथि 23 अप्रैल 2019 और एक माह के बाद मतगणना की तिथि 23 मई 2019 निर्धारित की गई है । निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की तिथि 27 मई तक होगी।
मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा और सहरसा जिले के छह विधानसभा क्षेत्र में विभाजित है. 70 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे. 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज होंगे । 73 मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा होंगे. सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा के भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे. सहरसा विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा होंगे तथा महिषी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अपर समाहर्ता सहरसा होंगे. मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी जिला अधिकारी मधेपुरा होंगे.
मधेपुरा जिले के सिंघेश्वर विधानसभा क्षेत्र का समावेश सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कर दिया गया है और वहां के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी मधेपुरा की भूमि सुधार उप समाहर्ता होंगे जबकि निर्वाचित पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सुपौल होंगे।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे लोकसभा क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है इसके तहत अब लाउड स्पीकर बजाने के लिए पूर्वानुमति चाहिए जबकि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। आग्नेयास्त्रों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी चाहे वह अनुज्ञप्ति प्राप्त ही क्यों न हो।
लेकिन जब आदेशानुसार अनुज्ञप्ति और शस्त्र का निरीक्षण निर्धारित होगा तो उसे गंतव्य तक ले जाया जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब सोशल मीडिया की लापरवाही नही चलेगी। फेसबुक, वाट्सएप आदि पर कोई भी भड़काऊ वक्तव्य पर रोक लगाई गई है. इसके जिम्मेवार अब वाट्सएप के एडमिन भी होंगे।
इस अवसर पर एस पी संजय कुमार ने कहा कि मतदान स्वच्छ और शांतिपूर्ण हो इसकी लिए पूरी तैयारी की जा रही है। दो हजार लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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मधेपुरा लोकसभा चुनाव की विस्तृत जानकारी: मतदान 23 अप्रैल को, मतगणना एक माह बाद 23 मई को
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 11, 2019
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