अनिल अम्बानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रोकने के लिए अंबानी की तरफ से मधेपुरा कोर्ट में जमा किया गया ₹ 30 लाख 72 हजार का चेक
मधेपुरा कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट रुकवाने हेतु रिलांयस जेनरल इंश्योरेंस के चेयरमेन अनिल अंबानी को मुआवजा की राशि 18 लाख 83 हजार रूपये के बदले सूद समेत 30 लाख 72 हजार रुपये का चेक जिला जज के न्यायालय में जमा करवाना पड़ा.
चेक जमा करने के पश्चात वारंट आदेश को रोक दिया गया। इससे पूर्व जिला जज मधेपुरा मन मोहन शरण लाल ने अनिल अंबानी के खिलाफ मुआवजा राशि जमा नहीं करने के कारण गिरफ्तारी आदेश जारी किया था। इस आदेश के विरूद्ध चेयरमेन अनिल अंबानी की ओर से उच्च न्यायालय पटना में अपील संख्या 712/2018 दाखिल किया गया था औऱ साथ ही एक इंटर लोकेटरी आवेदन 6288/2018 दाखिल किया था जिसमे इसी 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट रोकते हुए मुआवजे की सम्पूर्ण राशि न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया था. जिस आलोक में प्रभारी जिला जज श्री अशोक कुमार गुप्ता प्रथम अपर जिला जज मधेपुरा ने गिरफ्तारी वारंट आदेश पर रोक लगा दिया।
पीड़ित के अधिवक्ता श्यामानंद गिरी ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक दावाकर्ता को मुआवजा भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया था जिसे निचले न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। (नि. सं.)
चेक जमा करने के पश्चात वारंट आदेश को रोक दिया गया। इससे पूर्व जिला जज मधेपुरा मन मोहन शरण लाल ने अनिल अंबानी के खिलाफ मुआवजा राशि जमा नहीं करने के कारण गिरफ्तारी आदेश जारी किया था। इस आदेश के विरूद्ध चेयरमेन अनिल अंबानी की ओर से उच्च न्यायालय पटना में अपील संख्या 712/2018 दाखिल किया गया था औऱ साथ ही एक इंटर लोकेटरी आवेदन 6288/2018 दाखिल किया था जिसमे इसी 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट रोकते हुए मुआवजे की सम्पूर्ण राशि न्यायालय में जमा करने का आदेश दिया था. जिस आलोक में प्रभारी जिला जज श्री अशोक कुमार गुप्ता प्रथम अपर जिला जज मधेपुरा ने गिरफ्तारी वारंट आदेश पर रोक लगा दिया।
पीड़ित के अधिवक्ता श्यामानंद गिरी ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक दावाकर्ता को मुआवजा भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया था जिसे निचले न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। (नि. सं.)
अनिल अम्बानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रोकने के लिए अंबानी की तरफ से मधेपुरा कोर्ट में जमा किया गया ₹ 30 लाख 72 हजार का चेक
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 25, 2018
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