'ऐसा प्रतीत होता है कि मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष को एस.सी/ एस.टी एक्ट की जानकारी नहीं है.'. मधेपुरा कोर्ट की ये तल्ख़ टिप्पणी सदर थानाध्यक्ष को लेकर है जो उनकी जानकारी पर कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है.मामला मधेपुरा सदर थाना में दर्ज एक मुक़दमे मधेपुरा थाना कांड संख्याँ 691/2018 को लेकर है जो मधेपुरा थाना क्षेत्र के तुनियाही वार्ड नं. 2 से सम्बंधित है. मामले में मधेपुरा थाना ने प्राथमिकी 25 अगस्त को दर्ज की है और न्यायालय में प्राथमिकी 27 अगस्त को दाखिल किया गया है.
मधेपुरा के स्पेशल कोर्ट, एस.सी/ एस.टी एक्ट ने प्राथमिकी के अवलोकन के बाद यह तल्ख़ टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिकी में दर्ज 3 (1) (X) एस.सी/ एस.टी एक्ट की धाराओं में बहुत पहले ही संशोधन हो चुका है. मधेपुरा थाना के इस कार्य से प्रतीत होता है कि मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोध) अधिनियम की जानकारी नहीं है.
इतना ही नहीं, नाराज कोर्ट ने थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिश, कि क्यों नहीं इसके लिए उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाय, जारी करते उन्हें अगली 04 सितम्बर को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. (वि. सं.)
'मधेपुरा सदर थानाध्यक्ष को एस.सी/ एस.टी एक्ट की नहीं है जानकारी!': मधेपुरा कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 31, 2018
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