आखिरकार भूतलक्षी
प्रभाव से सरकार का आदेश नही लागू होने के कारण मंडल वि. वि. के तीन अँगीभूत
कालेजों के प्रधानाचार्य भूतपूर्व हो गये । इन तीनों प्रधानाचार्यों कॊ शनिवार कॊ
सेवानिवृत होना पड़ा ।
अपर सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक : 15/ एम 1-20/ 2017 (अंश 1)-1730, दिनांक 20. 09. 2017 में सभी विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि
जिन प्रधानाचार्यों की उम्र 18 मई 2017 के पूर्व 62 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है,
वे तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त माने जाएंगे। इस पत्र के
आलोक में बी.एन.मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा अंतर्गत तीन कालेजों के प्रधानाचार्यों तत्काल
प्रभाव से सेवानिवृत्त हो गये हैं। ये हैं- आर.एम. काॅलेज,
सहरसा के डॉ पी. सी. खान, मारवाड़ी काॅलेज, किशनगंज के डॉ टी. भी. आर. के. राव एवं जी. एल. एम. काॅलेज,
बनमनखी के डॉ
जयनारायण मंडल। विश्वविद्यालय से शनिवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी
गयी है।
प्राप्त जानकारी के
अनुसार नियम के भूतलक्षी नहीं होने के कारण सेवा निवृत हुए ये सेवा निवृत
प्रधानाचार्य उच्च न्यायालय की शरण में भी जा सकते हैं । ज्ञातव्य है कि प्रधानाचार्य कॊ गैर शिक्षक मानकर इनकी सेवा
निवृत्ति की उम्र 62 ही थी लेकिन इस नियम में सुधार कर 18
मई 2017 कॊ इस पद कॊ शिक्षक का पद मान लिया गया था ।लेकिन यह नियम
भूतलक्षी प्रभाव से लागू नही होने के कारण इन्हें सेवा निवृत होना पड़ा ।
BNMU: आदेश के आलोक में तीन प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 23, 2017
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