जिले में मधेपुरा नगर परिषद् और मुरलीगंज नगर पंचायत के पार्षदों के पद पर निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण एवं मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद के चुनाव में महज चंद घंटे शेष हैं.
शपथ ग्रहण और चुनाव की प्रक्रिया नगर परिषद् मधेपुरा और नगर पंचायत मुरलीगंज में कल सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है.
मधेपुरा नगर परिषद् के लिए जहाँ मुख्य पार्षद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है वहीँ मुरलीगंज नगर पंचायत के लिए मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित है. होने वाले शपथ ग्रहण और चुनाव के लिए मधेपुरा नगर परिषद् के लिए मधेपुरा के अपर समाहर्ता मो० मुर्शीद आलम को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है जबकि सुपौल के डीटीओ अरूण कुमार सिंह प्रेक्षक होंगे. इसी तरह मुरलीगंज नगर पंचायत के लिए मधेपुरा के भूमि सुधार उप-समाहर्ता रविशंकर शर्मा को निर्वाची पदाधिकारी और सुपौल के भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपाल कुमार को प्रेक्षक तय किया गया है.
इसके अलावे जिला प्रशासन ने अन्य निर्देश भी जारी किये हैं. सभी निर्वाचित पार्षदों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है और निर्वाचित पार्षदों के अलावे कोई भी अन्य व्यक्ति शपथ ग्रहण/ निर्वाचन कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के एक घंटे बाद किसी भी पार्षद को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. निरक्षर निर्वाचित सदस्य उनके मताधिकार का प्रयोग के लिए उनकी सहायता के लिए एक वयस्क व्यक्ति साथ ला सकते हैं. कार्यक्रम स्थल पर यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
इसके अलावे मुख्य पार्षद के लिए कोई अभ्यर्थी स्वयं मुख्य पार्षद पद के लिए दूसरे अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता. निर्वाचन की सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और निर्वाचित मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकालेंगे.
मधेपुरा नगर परिषद् के लिए जहाँ मुख्य पार्षद का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है वहीँ मुरलीगंज नगर पंचायत के लिए मुख्य पार्षद का पद अनारक्षित है. होने वाले शपथ ग्रहण और चुनाव के लिए मधेपुरा नगर परिषद् के लिए मधेपुरा के अपर समाहर्ता मो० मुर्शीद आलम को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है जबकि सुपौल के डीटीओ अरूण कुमार सिंह प्रेक्षक होंगे. इसी तरह मुरलीगंज नगर पंचायत के लिए मधेपुरा के भूमि सुधार उप-समाहर्ता रविशंकर शर्मा को निर्वाची पदाधिकारी और सुपौल के भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपाल कुमार को प्रेक्षक तय किया गया है.
इसके अलावे जिला प्रशासन ने अन्य निर्देश भी जारी किये हैं. सभी निर्वाचित पार्षदों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है और निर्वाचित पार्षदों के अलावे कोई भी अन्य व्यक्ति शपथ ग्रहण/ निर्वाचन कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होने के एक घंटे बाद किसी भी पार्षद को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. निरक्षर निर्वाचित सदस्य उनके मताधिकार का प्रयोग के लिए उनकी सहायता के लिए एक वयस्क व्यक्ति साथ ला सकते हैं. कार्यक्रम स्थल पर यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
इसके अलावे मुख्य पार्षद के लिए कोई अभ्यर्थी स्वयं मुख्य पार्षद पद के लिए दूसरे अभ्यर्थी का प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकता. निर्वाचन की सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और निर्वाचित मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकालेंगे.
मधेपुरा: नगर परिषद्/ पंचायत के चेयरमैन के चुनाव में कुछ ही घंटे बाकी, जानें तैयारी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
June 08, 2017
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