मधेपुरा में चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक

मधेपुरा में नगर निकाय चुनाव के परिणाम कल घोषित होने के बाद कोई भी उम्मीदवार विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे. जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है.

जिला प्रशासन के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी निर्देश के मुताबिक़ मतगणना के समाप्ति के पश्चात किसी भी उम्मीदवार को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है. इसे सम्बंधित थानाध्यक्ष/ अंचलाधिकारी/ प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँगे.

जिला प्रशासन के द्वारा मतगणना के दौरान अन्य नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. कहा गया है कि अभ्यर्थी एबं उनके अभिकर्ता के पास फोटोयुक्त पहचान-पत्र रहेगा, जो सम्बंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पहचान-पत्र पर प्रवेश एवं निकास लिखा रहेगा. बिना पहचान-पत्र के कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी मतगणना केंद्र में कदापि प्रवेश नहीं करेगा.

मतगणना स्थल एवं उसके चारों तरफ प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी/ पुलिस कर्मी मतगणना समाप्ति के तीन घंटा पश्चात् तक अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर बने रहेंगे. मतगणना परिसर में प्रेक्षकगण/ जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक/ निर्वाची पदाधिकारी की गाड़ी छोड़कर किसी प्रकार के गाड़ी को पार्किंग करने की अनुमति नहीं रहेगी. इसके अलावे मतगणना केंद्र के बाहर 200 गज की परिधि में चाय, पान आदि की दुकानें भी नहीं रहेगी.

बता दें कि मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र के सभी 26 वार्डों और मुरलीगंज नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों के लिए 21 मई को हुए चुनाव के लिए मतगणना का कार्य कल 23 मई को सुबह आठ बजे क्रमश: बी. एन. मंडल स्टेडियम, मधेपुरा और बी. एल. हाई स्कूल, मुरलीगंज में बनाये वज्रगृह के साथ मतगणना केंद्र पर प्रारंभ होगा. यहां स्टेडियम हॉल में तेरह टेबल लगाए गए हैं जहां एक से तेरह वार्ड की पहले मतगणना होगी. इसके बाद उन्हीं टेबल पर तेरह से छब्बीस वार्ड की मतगणना होगी. मतगननाकर्मियो को इसके लिए सुबह सात बजे ही बुलाया गया है. संभवत: 9 बजे के बाद से परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं.
मधेपुरा में चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक मधेपुरा में चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 22, 2017 Rating: 5
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