आज मधेपुरा के सांसद संरक्षक जन अधिकार पाटी के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के 25 जनवरी राज भवन मार्च को लेकर गांधी मैदान थाना के मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.
दी गई जानकारी के अनुसार एक अन्य मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.
मिली जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश आरके मिश्रा ने गांधी मैदान थाने के एक मामले की सुनवाई के बाद सांसद को जमानत दे दी। उधर गर्दनीबाग थाने में दर्ज एक मामले में सासंद पप्पू यादव आज पटना की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए।
गांधी मैदान थाना मामले में पटना हाई कोर्ट से सांसद पप्पू यादव को जमानत मिलने के बाद मधेपुरा में कार्यकर्ताओं ने खुशियाँ मनाई और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था है और विश्वास है के उस बचे मामले में भी न्याय मिलेगा.
मधेपुरा में इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन मंडल, डॉ. अशोक यादव, अखिलेश कुमार, रामकुमार यादव, अनिल अनल, प्रशांत यादव, पुष्पेंद्र कुमार पप्पू, देवाशीश पासवान, शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद थे.

मिली जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश आरके मिश्रा ने गांधी मैदान थाने के एक मामले की सुनवाई के बाद सांसद को जमानत दे दी। उधर गर्दनीबाग थाने में दर्ज एक मामले में सासंद पप्पू यादव आज पटना की एक स्थानीय अदालत में पेश हुए।
गांधी मैदान थाना मामले में पटना हाई कोर्ट से सांसद पप्पू यादव को जमानत मिलने के बाद मधेपुरा में कार्यकर्ताओं ने खुशियाँ मनाई और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण आस्था है और विश्वास है के उस बचे मामले में भी न्याय मिलेगा.
मधेपुरा में इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन मंडल, डॉ. अशोक यादव, अखिलेश कुमार, रामकुमार यादव, अनिल अनल, प्रशांत यादव, पुष्पेंद्र कुमार पप्पू, देवाशीश पासवान, शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद थे.

गांधी मैदान थाना मामले में पप्पू यादव को हाई कोर्ट से मिली जमानत, कार्यकर्ताओं में ख़ुशी
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 19, 2017
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